राजस्थान के बाड़मेर में होली को लेकर लिए गए एक फैसले पर विवाद गहरा गया है। जिला प्रशासन ने होली पर बाड़मेर जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। प्रशासन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कोई भी इस तरीके से रंग न खेले जिससे किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसको लेकर प्रशासन ने जहां लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया है तो वहीं, बीजेपी ने होली के मौके पर धारा 144 लगाने के राजस्थान सरकार के फैसले पर विरोध जताया है।
बीजेपी ने फैसले को बताया कलंक
होली पर इस फैसले के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आपत्ति जताते हुए गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है। बीजेपी ने धारा 144 लागू करने के सरकार के फैसले को कलंक कहा और सरकार से जवाब की मांग की। बता दें कि राजस्थान के झुंझुनूं और बांसवाड़ा के बाद अब भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले में भी होली के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है।
होली पर बाड़मेर में रहेंगी ये पाबंदियां
बाड़मेर में 2 मार्च से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। दरअसल, पाकिस्तान सीमा से सटे होने के कारण बाड़मेर बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। निषेधाज्ञा के तहत 5 लोगों के एक स्थान पर जमा होने पर पाबंदी रहेगी। होली के दौरान गाना बजाने पर भी रोक रहेगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों से बचने की भी अपील कई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हथियार लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है।
झारखंड के पांकी मंडल में भी निषेधाज्ञा लागू
बता दें कि राजस्थान के अलावा झारखंड में पलामू जिले के पांकी मंडल में भी आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार बताया था कि इस कस्बे में गत 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद उसी दिन से निषेधाज्ञा लागू है। इस हिंसा के संबंध में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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