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राजस्थान: ADG के आदेश पर बवाल, किरोड़ी लाल मीणा ने बताया हिंदू विरोधी फरमान

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को संभालने की बजाय पुलिस बेमतलब के आदेश निकाल रही है।

rajasthan temples to be removed from police stations kirori lal meena attacks gehlot govt राजस्थान: - India TV Hindi Image Source : HTTPS://TWITTER.COM/VIRTUAL_DAKIYA राजस्थान: ADG के आदेश पर बवाल, किरोडी लाल मीणा ने बताया हिंदू विरोधी फरमान

जयपुर. राजस्थान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए एक आदेश के बाद जमकर सियासत हो रही है।  दरअसल ADG ने एक आदेश जारी किया है कि प्रदेश के पुलिस थानों व पुलिस कार्यालयों में अब किसी भी पूजा स्थल का निर्माण  नहीं करवाया जाए। इतना ही नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि जिन थानों व चौकियों में मंदिर व अन्य पूजा स्थल हैं उन्हें भी हटाया जा सकता है, जिसके बाद जमकर सियासत हो रही है।

कांग्रेस की विरोधी व राजस्थान में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस आदेश को लेकर गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ADG के इस फरमान को हिंदू विरोधी बताया है और इसपर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि इससे कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। 

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को संभालने की बजाय पुलिस बेमतलब के आदेश निकाल रही है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत आप तो स्वयं को गांधीवादी कहते हो, गांधी जी तो अपने हर कार्यक्रम की शुरूआत रघुपति राघव राजाराम से करते थे। आपको मंदिरों से तकलीफ क्यों है?

श्रीचंद कृपलानी ने भी साधा सरकार पर निशाना
ADG की तरफ से जारी किए गए आदेश को लेकर पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि यह आदेश सरकार की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। सरकार को तुरंत यह आदेश वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अगर किसी भी थाने से धार्मिक स्थल हटाया गया तो वो आंदोलन करेंगे।

क्या कहता है पुलिस का आदेश
कार्यालय महानिदेशक राजस्थान पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि विगत वर्षों में  पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/ पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है जो कि विधि सम्मत नहीं हैं। "राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954" सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु निर्मित एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए "राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954" का अक्षरश: पालन होना चाहिए।