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Hindi News राजस्थान Antique Arms Rule: अब प्राचीन और पुरखों के हथियारों को संजो कर रख सकेंगे आप, जानिए कैसे?

Antique Arms Rule: अब प्राचीन और पुरखों के हथियारों को संजो कर रख सकेंगे आप, जानिए कैसे?

राजस्थान में अब इच्छुक लोग प्राचीन और पौराणिक हथियारों के रूप में अपने पुरखों की स्मृति संजो कर रख सकते हैं। राज्य सरकार ने एंटीक और क्यूरियो हथियार रखने की मंजूरी दे दी है।

Rajasthan government changes rule in order to keep ancient weapons - India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Rajasthan government changes rule in order to keep ancient weapons 

Highlights

  • प्राचीन और पौराणिक हथियारों को रखने की मंजूरी
  • राजस्थान सरकार ने हथियारों के लिए जारी किया सर्कुलर
  • संजो कर रखने के लिए हथियारों को निष्क्रीय करवाना जरूरी

Antique Arms Rule: राजस्थान में अब इच्छुक लोग प्राचीन और पौराणिक हथियारों के रूप में अपने पुरखों की स्मृति संजो कर रख सकते हैं। राज्य सरकार ने एंटीक और क्यूरियो हथियार रखने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए उन्हें इन हथियारों को निष्क्रीय करवाना होगा। गृह विभाग ने इस सम्बंध में डीजीपी जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं।

आर्म्स एक्ट में संशोधन से बढ़ीं दिक्कतें

देश में साल 2019 से पहले एक व्यक्ति तीन हथियार रख सकता था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन कर दिया। इस संशोधन के अनुसार व्यक्ति तीन के बजाय दो ही हथियार रख सकता है। संशोधन के बाद तीसरा हथियार रखने को लेकर लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। इनमें भी उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही थी, जिनके पास पुरखों के हथियार थे और जिन्होंने विभिन्न युद्ध में भाग लिया। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन हथियारों को अपने पास रखते आ रहे हैं। आर्म्स एक्ट में संशोधन होने के बाद दो ही हथियार रखने की इजाजत है। ऐसे में लोगों को या तो हथियार बेचने पड़ रहे थे या थाने में जमा कराने पड़ रहे थे और या फिर निस्तारित करने पड़ रहे थे। 

नए सर्कुलर में क्या हैं निर्देश?

गौरतलब है कि गृह विभाग ने ऐसे हथियारों को लाइसेंस से मुक्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजा था। बाद में मुख्यमंत्री की सहमति के बाद गृह विभाग की ओर से संशोधन करते हुए नया सर्कुलर जारी किया गया। नए संशोधन के बाद लोगों के पास दो विकल्प आ गए। इसके तहत पुराने हथियार का लाइसेंस हर साल रिन्यूअल कराने के झंझट से मुक्ति पाने के लिए लाइसेंस से तीसरे हथियार को हटवाकर घर रख सकते हैं। हालांकि इन हथियारों को घर ही रखा जा सकता है, कहीं लेकर नहीं जा सकता है।

कैसे निष्क्रिय होगा हथियार?

सर्कुलर में कहा गया है कि किसी शस्त्रधारी को अपने लाइसेंस पर दर्ज फायर आर्म्स को निष्क्रिय करने का आवेदन करने पर यह कार्रवाई की जाएगी। आवेदक के पास वैद्य लाइसेंस होना जरूरी है। फायर आर्म्स को निष्क्रिय करने के लिए पुलिस लाइन के आर्मोरर को निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक निर्धारित तारीख पर आर्मोरर से हथियार निष्क्रिय करवाएगा। इसके बाद आर्मोरर हथियार निष्क्रियीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद कलेक्टर-कमिश्नर प्रमाण पत्र के आधार पर फायर आर्म्स को लाइसेंस से डिलीट करने के आदेश जारी करेंगे। आवेदक निष्क्रिय किए गए फायर आर्म्स का पुन: उपयाग, मरम्मत और परिवहन नहीं करेगा, केवल सहेजकर रख सकेगा।
 
क्या होते हैं क्यूरियो और एंटीक हथियार? 
 
क्यूरियो वेपन वे हथियार होते हैं जो पचास साल से पुराने हों। या फिर हथियार जो पौराणिक हथियार की श्रेणी में हों, क्यूरियो वेपन कहलाते हैं। वहीं एंटीक वेपन उन्हें कहा जाता है जो 100 साल पुराने हो चुके हों।