जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में नए नियम जारी किए गए है। नए नियम के अनुसार बिना सूचना दिए विवाह करने पर अब 5 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। राजस्थान में कोरोना वायरस मामलों की बात करे तो शनिवार को जारी किए गए आंकडों के अनुसार राज्य में 16 और लोगों की मौत हुई थी जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 2,146 तक पहुंच गई थी। इसके अलावा संक्रमण के 3,007 नये मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,40,676 हो गई थी।
नए नियम और जुर्माने की पूरी जानकारी
- 100 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर लगेगा 25 हजार जुर्माना।
- विवाह समारोह की सूचना उपखंड मजिस्ट्रेट को देनी होगी।
- समारोह की सरकार कराएगी वीडियोग्राफी।
- विवाह में मेहमानों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का अहम निर्णय।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गठित टीम करेगी विवाह समारोह की वीडियोग्राफी।
- समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए उठाया कदम।
- वीडियोग्राफी में 100 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर होगी कार्रवाई।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।
- आयोजन कर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज होंगे केस।
अधिकारियों ने बताया था कि कोरोना वायरस संक्रमण से जयपुर में अब तक 408, जोधपुर में 212, अजमेर में 162, बीकानेर में 156, कोटा में 122, भरतपुर में 100, उदयपुर में 83, और पाली में 81 संक्रमितों की मौत हो चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि राज्य में अब तक कुल 2,16,579 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही शनिवार को संक्रमण के 3,007 नये मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,40,676 हो गयी, जिनमें से 21,951 रोगी उपचाराधीन हैं। नये मामलों में जयपुर में 551, जोधपुर में 444, बीकानेर में 215, अजमेर में 210, कोटा में 203, अलवर में 139, भीलवाड़ा में 128, गंगानगर में 115, सीकर में 95, नागौर में 94 एवं पाली में 92 नये संक्रमित शामिल हैं।