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राजस्थान में निजी अस्पतालों पर लगेगी लगाम, मई के बाद दोबारा तय किया COVID-19 इलाज का खर्च

Rajasthan caps COVID 19 treatment cost at private hospitals : राजस्थान सरकार ने गुरुवार को निजी अस्पतालों में कोरोनोवायरस उपचार के लिए दरों को 5,000 रुपये से 9,900 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया है।

<p>Rajasthan</p>- India TV Hindi Image Source : PTI Rajasthan

राजस्थान सरकार ने गुरुवार को निजी अस्पतालों में कोरोनोवायरस उपचार के लिए दरों को 5,000 रुपये से 9,900 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया है। यह निर्णय उन रिपोर्टों के बीच आया है कि निजी अस्पताल उपचार के लिए अत्यधिक शुल्क ले रहे थे। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा प्रमाणित नहीं होने वाले अस्पतालों में इलाज का खर्च 5,000 रुपये से 9,000 रुपये प्रतिदिन रखा गया है।

एनएबीएल से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में एक दिन में शुल्क 5,500 से 9,900 रुपये तय किया गया है। इलाज की लागत में पीपीई किट का 1,200 रुपये शामिल है।

अधिसूचना में, सरकार ने 20 जून को कहा, विभाग ने राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोनोवायरस के इलाज के लिए दरें निर्धारित की थीं। लेकिन उस क्रम में, यह स्पष्ट नहीं था कि कौन सी दवाएं या खर्च शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भ्रम को दूर करने के लिए यह नई दर तय की गई है।

विभाग के अनुसार, राज्य सरकार राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोनोवायरस संक्रमित रोगियों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत आम लोगों के इलाज की अधिकतम लागत तय करने के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 4 में दी गई शक्तियों का उपयोग कर रही है।अस्पतालों को अधिसूचना का पालन करने के लिए कहा गया है, अन्यथा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।