जयपुर: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू हटाना भी शामिल है। शनिवार से लागू नए दिशा-निर्देशों में विवाह समारोहों, सामाजिक समारोहों, सार्वजनिक समारोहों और धार्मिक गतिविधियों में 100 लोगों की सीमा को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।
साथ ही, तीसरी लहर के मद्देनजर पहले बंद किए गए धार्मिक केंद्रों को अब खोल दिया गया है और भक्त अब प्रसाद और माला चढ़ा सकेंगे, जो पहले प्रतिबंधित थे। राज्य सरकार ने पहले कक्षा 10 से 12 तक के स्कूलों को 1 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जबकि कक्षा छह और उसके बाद के स्कूलों को नौ फरवरी से खोला जाएगा।
राजस्थान में शुक्रवार को 5,937 मामले मिले और 21 मौतें दर्ज कीं और 54,869 मामले सक्रिय हैं।
बता दें कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर में हर सप्ताह पाबंदियों की गाइडलाइन का रिव्यू कर रही है। पिछले सवा महीने में हर सप्ताह सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है। आगे भी पाबंदियों में सरकार और छूट दे सकती है। अगले सप्ताह एक और गाइडलाइन आने की संभावना है जिसमें कुछ छूट और मिल सकती है।
(इनपुट- एजेंसी)