जयपुर. राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण लगभग दो महीने से बंद होटल, शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट व क्लब सोमवार से खुल सकेंगे। राज्य सरकार ने इन्हें खोलने की सशर्त मंजूरी दी है। राज्य के गृह सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि अनलॉक1.0 के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इन गतिविधियों को अनुमति दी गयी है।
इन प्रतिष्ठानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संबंद्ध दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट व क्लब को बैठने की व्यवस्था में छह फुट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। वहीं 'स्टेंडिंग टेबल' वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट को दो टेबल के बीच कम से कम आठ फुट की दूरी रखनी होगी। एक टेबल पर दो से अधिक लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह होटलों व शापिंग मॉल को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।