A
Hindi News राजस्थान सरकार ने Lockdown में किसानों, उद्योगों एवं उपभोक्ताओं को दी राहत, अब 30 जून तक मिलेगी बिजली बिलों के भुगतान से छूट

सरकार ने Lockdown में किसानों, उद्योगों एवं उपभोक्ताओं को दी राहत, अब 30 जून तक मिलेगी बिजली बिलों के भुगतान से छूट

राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रेल माह के उपभोग के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय किया था, जो अब 30 जून तक स्थगित रहेगा।

Government gives relief to farmers, industries and power consumers in lockdown- India TV Hindi Image Source : GOOGLE Government gives relief to farmers, industries and power consumers in lockdown

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को 2 अप्रैल को विद्युत बिलों के भुगतान में राहत देने की घोषणा की थी। लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री ने अब इन राहतों की अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। पूर्व में ये राहतें 31 मई तक के लिए दी गई थीं।

विद्युत विभाग द्वारा प्रदान की गई राहत के तहत विद्युत बिलों के भुगतान नहीं होने पर कोई विद्युत कनेक्शन 31 मई तक नहीं काटे जाने के निर्देश दिए गए थे। अब 30 जून तक यह निर्देश लागू रहेगा। • राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत कनेक्शन के मार्च एवं अप्रैल माह के उपभोग के बिल जो अप्रैल एवं मई में जारी होंगे, उनमें फिक्स्ड चार्ज (स्थाई शुल्क) को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक स्थगित (डेफर) किया था, जो 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

इसी प्रकार राजकीय प्रतिष्ठान एवं लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी अघरेलू (व्यावसायिक यथा-पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल आदि) के करीब 11 लाख कनेक्शनों के मार्च एवं अप्रैल माह के विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को लॉकडाउन अवधि के अनुपात में 31 मई, 2020 तक डेफर किया गया था।

 राज्य सरकार ने कोरोना से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं के मार्च में जारी बिल तथा अप्रैल एवं मई में जारी होने वाले बिलों का भुगतान भी 31 मई, 2020 तक स्थगित किया था। जो अब 30 जून तक जारी रहेगा।  राज्य सरकार ने ऎसे कृषि एवं घरेलू कनेक्शन जो बकाया राशि के कारण 31 मार्च, 2019 से पहले काटे गए थे, उनके लिए एमनेस्टी योजना की अवधि भी 30 जून, 2020 तक बढ़ाई थी।

कोरोना संकट के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के मार्च एवं अप्रेल माह के उपभोग के बिलों का भुगतान 31 मई तक स्थगित करने का निर्णय किया था, जो अब 30 जून तक स्‍थगित रहेगा। कृषि एवं घरेलू श्रेणियों के सभी उपभोक्ता 31 मई, 2020 तक बिलों का भुगतान करेंगें तो उन्हें आगामी बिल में भुगतान की गई राशि की 5 प्रतिशत छूट दी गई थी।