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राजस्थान में 30 जनवरी तक स्कूल बंद, पढ़ें गहलोत सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन

कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट के मामले राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद करने के साथ ही रविवार को कर्फ्यू, बाजार के समय को सीमित करने और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता को सीमित करने की घोषणा की है।

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Highlights

  • राजस्थान में 30 जनवरी तक स्कूल बंद, वीकेंड कर्फ्यू भी लागू
  • कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी

जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक के लिए बंद करने के साथ ही रविवार को कर्फ्यू, बाजार के समय को सीमित करने और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता को सीमित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर पाबंदियों को कड़ा करना है क्योंकि कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट के मामले राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं।

गृह विभाग की ओर से रविवार को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के समस्त नगर निगम/ नगरपालिका क्षेत्र में कक्षा 12वीं तक की शैक्षणिक (विद्यालय/ कोचिंग) गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी लेकिन ऑनलाइन अध्ययन जारी रहेगा। इससे पहले सरकार ने जयपुर और जोधपुर नगर निगम क्षेत्रों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की थी। राज्य में सोमवार से स्कूल बंद रहेंगे जबकि बाकी पाबंदिया 11 जनवरी से प्रभावी होंगी।

वहीं राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान सभी बाजार कार्यालय और व्यवसायिक परिसर बंद रहेंगे। वहीं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक /कोचिंग गतिविधियां कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुसार सुनिश्चित की जायेंगी। वहीं विवाह समारोह के आयोजन में अधिकतम 100 (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में 30 जनवरी तक 50) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैंड बाजा वालों को संख्या से अलग रखा जायेगा। निरंतर उत्पादन और रात की पाली वाले कारखानों, आईटी और ई कामर्स, दवा की दुकानों, विवाह संबंधी सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाओं को छूट दी गई है।

वहीं दुकानें, मॉल और अन्य व्यवसासिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खुले रहेंगे जबकि रेस्टोरेंट और क्लब रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, बैंक्वेट हॉल आदि रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल रात 8 बजे तक खुलेंगे और माला, प्रसाद (मिठाई) चादर या कोई अन्य प्रसाद चढाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।

वहीं, आपको बता दें कि राजस्थान में रविवार को कोविड-19 के 5660 नए मामले सामने आए जबकि संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार रविवार शाम तक के 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 5660 नए मामले सामने आए। इसके अनुसार इनमें जयपुर में 2377, जोधपुर में 600, अलवर में 364, उदयपुर में 312, बीकानेर में 237, कोटा में 209, भरतपुर में 200 मामले शामिल हैं। इसके अनुसार राज्य में उपचाराधीन मामलों की संख्या बढकर 19,467 हो गई है। विभाग के अनुसार रविवार को 358 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुए।

आंकडों के अनुसार जयपुर में रविवार को एक और संक्रमित मरीज की मौत हो गई जिससे राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 8972 हो गई। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में रविवार शाम तक 8,58,44,801 लाभार्थियों को कोरोना वायरस रोधी टीके की खुराक लगाई जा चुकी है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 8,40,11,232 लाभार्थी और 15 से 18 वर्ष तक आयुवर्ग के 18,33,569 लाभार्थी शामिल हैं।

(इनपुट- एजेंसी)