जयपुर: राजस्थान में विधायक खरीद-फरोख्त मामले में पुलिस की SOG ने 28 दिन के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इस मामले से जुड़ी तीनों प्राथिमिकियों को SOG ने यह कहते बंद कर दिया कि इसमें कोई मामला नहीं बन रहा है। SOG के वकील संत कुमार जैन ने कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि यह गैर इलाके का मामला है। इसके बाद कोर्ट ने मामले को बंद करने की इजाजत देते हुए गिरफ्तार आरोपियों को छोड़ने का आदेश दिया है।
बता दें कि इस मामले में SOG ने संजय जैन, भरत मालाणी और अशोक सिंह की गिरफ्तारी की थी। संजय जैन अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में 5 दिन की रिमांड पर होने की वजह से फिलहाल नहीं छूट पाएंगे। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में परिवादी मुख्य सचेतक महेश जोशी को भी पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि राजस्थान पुलिस की SOG ने यह मामला 10 जुलाई को दर्ज किया था। मोबाइल नंबर सर्विलांस के बाद ब्यावर निवासी भरत मालाणी व उदयपुर निवासी अशोक सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को नोटिस जारी हुआ था और उनके ऊपर राजद्रोह का भी केस हुआ था।
SOG ने दावा किया कि ब्यावर में रहने वाले भरत मालानी और उदयपुर के रहने वाले अशोक सिंह कई लोगों के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। विधायक खरीद-फरोख्त का ऑडियो जारी होने के बाद सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर 2 मामले और दर्ज कर लिए गए। कई जगह छापेमारी कर SOG ने संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि इससे पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने अदालत से कहा था कि इस मामले में राजद्रोह का केस नहीं बनता है इसलिए हम राजद्रोह की धाराओं को वापस लेना चाहते हैं।