आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई नजदीक आ रही है। आयकर विभाग को व्यक्तिगत करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल से आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से आगे बढ़ाने के अनुरोध मिलने शुरू हो गए हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) ने हाल ही में आयकर विभाग को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कर पेशेवरों और व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। कई करदाताओं ने इस मामले पर अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर उठाईं हैं।
तकनीकी गड़बड़ी से बढ़ी परेशानी
आपको बता दें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले को ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। इनमें आयकर पोर्टल में लॉग इन करने में समस्या, फॉर्म को एक्सेस या डाउनलोड करने में दिक्कत, पहले से भरे गए डेटा में गलती, आयकर पोर्टल में AIS और TIS में जवाब सबमिट करने के लिए सीमित विकल्प, पासवर्ड रीसेट करने में कठिनाई, कर भुगतान के लिए चालान बनाने में कठिनाई, रिटर्न दाखिल करने के दौरान बाधा, रिटर्न को ई-सत्यापित करने में कठिनाई आदि शामिल है। टैक्सपेयर्स को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए डेट बढ़ाने की मांग होने लगी है।
आयकर विभाग ने भी तकनीकी गड़बड़ी को माना
इस बीच, आयकर विभाग ने भी स्वीकार किया है कि कुछ तकनीकी गबड़ी आ रही है और उनका समाधान निकालने के लिए काम चल रहा है, लेकिन समाधान के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई है। आईसीएआई ने करदाताओं को करों के भुगतान और ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण होने वाली कई समस्याओं को उजागर किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकाय ने इन मुद्दों के त्वरित समाधान की मांग की है ताकि आईटीआर की निर्बाध फाइलिंग और नियत तिथि, जो 31 जुलाई है, के भीतर करों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। इसने सरकार से करदाताओं को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए एक विश्वसनीय आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर विचार करने की भी अपील की है।
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