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Hindi News पैसा टैक्स ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का इंतजार कर रहे, जानें कंपनी से Form-16 कब मिलेगा?

ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का इंतजार कर रहे, जानें कंपनी से Form-16 कब मिलेगा?

फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तिथि आयकर कानून के अनुसार, कटौतीकर्ता द्वारा TDS रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।

Income Tax Return - India TV Paisa Image Source : FILE इनकम टैक्स रिटर्न

वित्त वर्ष 2024-25 का ITR फाइल होना शुरू हो गया है। इस बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीक 31 जुलाई 2024 है। हालांकि, इस बार अभी तक नौकरीपेशा लोग​ रिटर्न फाइल करना शुरू नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह है कि कंपनियों की ओर से उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिला है। फॉर्म 16 एक टीडीएस प्रमाणपत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को जारी करते हैं। यह भुगतान की गई वेतन आय, वेतन पर TDS के लिए कर्मचारी द्वारा चुनी गई कर व्यवस्था, वित्तीय वर्ष के दौरान वेतन आय के विरुद्ध काटे गए और जमा किए गए कुल कर और कर्मचारी द्वारा क्लेम की इकनम टैक्स छूट का विवरण दिखाता है।

फॉर्म 16 कब मिलने की उम्मीद?

फॉर्म 16 जारी करने की अंतिम तिथि आयकर कानून के अनुसार, कटौतीकर्ता द्वारा TDS रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष की चौथी (अंतिम) तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई है। चूंकि नियोक्ता द्वारा जारी किया जाने वाला टीडीएस प्रमाणपत्र पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है, इसलिए इसे वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (Q4) के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के बाद ही जारी किया जा सकता है। इसलिए, कंपनियों को अपने कर्मचारियों को 31 मई के 15 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना होगा। नियोक्ता/कंपनी अपने कर्मचारियों को 15 जून से पहले भी फॉर्म 16 जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा तभी करेगी जब उसने पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल किया हो।

फॉर्म 16 के होते हैं दो भाग

फॉर्म 16 के दो भाग होते हैं- भाग ए और भाग बी। कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें फॉर्म 16 के दोनों भाग प्राप्त हो गए हैं। दोनों भागों पर TRACES लोगो होना चाहिए ताकि उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके क्योंकि कानून के अनुसार जारीकर्ता को TDS रिटर्न दाखिल करने के बाद उन्हें TRACES पोर्टल से डाउनलोड करना होता है।

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