ITR filing: आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको इन 10 दस्तावेजों की जरूरत होगी
करदाता को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। आयकर रिफंड हो या न हो, बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है। बैंक खातों की जानकारी देते समय बैंकों के नाम, खाता संख्या, खाता प्रकार और IFSC कोड का उल्लेख करें।
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप भी अपना रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि, रिटर्न भरने से पहले जरूरी है कि आप जरूरी दस्तावेज जुटा लें। ऐसा कर आप एरर फ्री रिटर्न फाइल कर पाएंगे और बाद में होने वाली परेशान से बच जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
1. पैन और आधार
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन या रजिस्टर करने के लिए, करदाताओं को अपना पैन या आधार बताना होगा। वर्ष के दौरान करदाता से काटा या एकत्र किया गया कोई भी कर पैन के आधार पर जमा किया जाता है। कर रिटर्न दाखिल करते समय आईटीआर फॉर्म में सही पैन का उल्लेख करना जरूरी है।
2. फॉर्म-16
फॉर्म-16 वेतनभोगी व्यक्तियों द्वारा ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला एक TDS प्रमाणपत्र है। यह वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी के वेतन से काटे गए और उसके PAN के विरुद्ध जमा किए गए कुल कर, भुगतान की गई कुल वेतन आय और चुने गए कर व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी द्वारा दावा की गई कटौती और छूट के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
3. बैंकों से प्राप्त फॉर्म 16A और अन्य TDS प्रमाणपत्र
अन्य आय जैसे कि सावधि जमा, आवर्ती जमा, लाभांश आदि से अर्जित ब्याज पर कर काटा जा सकता है। अगर कर उस वित्तीय वर्ष के दौरान काटा गया है जिसके लिए कर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, तो बैंकों, कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को फॉर्म 16A जारी करना होगा। यह किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला एक TDS प्रमाणपत्र है जो व्यक्ति को दिए गए ब्याज/लाभांश आदि पर काटे गए कर को प्रमाणित करता है।
4. ब्याज प्रमाण पत्र
कोई व्यक्ति बैंकों के अलावा विभिन्न स्रोतों से ब्याज आय प्राप्त कर सकता है। इनमें डाकघर योजनाओं, RBI फ़्लोटिंग रेट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आदि में निवेश से अर्जित ब्याज शामिल है। ITR फ़ॉर्म में सही आय की रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न स्रोतों से अर्जित ब्याज के लिए ब्याज प्रमाण पत्र एकत्र करना महत्वपूर्ण है।
5. वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)
करदाताओं को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना एआईएस डाउनलोड करना चाहिए। इस विवरण में संबंधित वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की अधिकांश आय के बारे में जानकारी होती है। इसमें बचत खातों में शेष राशि पर प्राप्त ब्याज, शेयर और म्यूचुअल फंड बेचने से प्राप्त पूंजीगत लाभ, नियोक्ता से प्राप्त वेतन और प्राप्त लाभांश आदि शामिल हैं।
6. फॉर्म-26AS
यह एक टैक्स पासबुक है जो वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न आय से काटे गए और करदाता के पैन के विरुद्ध जमा किए गए कर को दर्शाता है। अगर करदाता से कार खरीदने या विदेश यात्रा जैसे खर्चों पर कर (TCS) एकत्र किया जाता है, तो ऐसा कर भी फॉर्म 26AS में दिखाई देगा।
7. पूंजीगत लाभ
करदाता को ITR फॉर्म में पूंजीगत लाभ से होने वाली आय की रिपोर्ट करना आवश्यक है। कोई व्यक्ति भूमि, भवन, घर, इक्विटी शेयर, इक्विटी म्यूचुअल फंड, सोना आदि बेचकर पूंजीगत लाभ कमा सकता है।
8. कर बचत निवेश और खर्च का प्रमाण
इस वर्ष ITR दाखिल करते समय, पुरानी कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल करने के इच्छुक व्यक्तियों को विशेष रूप से इसका विकल्प चुनना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत ITR दाखिल करने वाला व्यक्ति ही आय से विभिन्न कटौतियों और निर्दिष्ट आय के लिए कर से छूट का दावा कर सकता है। छूट। इनमें धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती; धारा 80D के तहत 25,000/50,000 रुपये तक की कटौती शामिल है।
9. विदेशी आय और गैर-सूचीबद्ध शेयर
कई व्यक्तियों ने सीधे विदेशी शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया है। अगर विदेशी शेयरों से कोई पूंजीगत लाभ या लाभांश होता है, तो ऐसी जानकारी ITR में रिपोर्ट की जानी चाहिए। निवासी व्यक्तियों के लिए ITR में विदेशी संपत्तियों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
10. बैंक खाता
करदाता को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। आयकर रिफंड हो या न हो, बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है। बैंक खातों की जानकारी देते समय बैंकों के नाम, खाता संख्या, खाता प्रकार और IFSC कोड का उल्लेख करें।