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Hindi News पैसा टैक्स ITR Filing: ओल्ड-न्यू टैक्स रिजीम के तहत क्या है आयकर स्लैब की दर? पढ़ें और कन्फ्यूजन दूर करें

ITR Filing: ओल्ड-न्यू टैक्स रिजीम के तहत क्या है आयकर स्लैब की दर? पढ़ें और कन्फ्यूजन दूर करें

अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने से चूक जाते हैं तो बाई-​डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम अपना ली जाएगी। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में HRA, LTA, धारा 80C, 80D, आदि जैसी छूट का लाभ नहीं मिलता है।

Income tax return - India TV Paisa Image Source : FILE इनकम टैक्स रिटर्न

वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। बहुत सारे टैक्सपेयर्स को अब फॉर्म-16 मिल गया है। इसके बाद वे अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, कई टैक्सपेयर ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 (वित्त वर्ष 2020-21) से पुरानी कर प्रणाली के वैकल्पिक विकल्प के रूप में एक नई कर व्यवस्था, धारा 115BAC लागू की थी। अगर आपको भी इन दोनों टैक्स रिजीम को लेकर कन्फ्यूजन हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। 

नई कर व्यवस्था

संशोधित कर स्लैब और रियायती कर दरों के साथ, नई कर व्यवस्था व्यक्तियों, एचयूएफ और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी) सहित सभी श्रेणियों के करदाताओं पर समान रूप से लागू होती है। वर्तमान नियम यह निर्धारित करती हैं कि यदि करदाता अपने नियोक्ता के साथ अपनी प्राथमिकता घोषित करने में चूक करते हैं, तो कटौती नई कर व्यवस्था के अनुसार संसाधित की जाएगी। यानी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने से चूक जाते हैं तो बाई-​डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम अपना ली जाएगी। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में HRA, LTA, धारा 80C, 80D, आदि जैसी छूट का लाभ नहीं मिलता है। 

न्यू टैक्स रिजीम में आय और टैक्स छूट की सीमा 

  • 3 लाख तक आय: टैक्स शून्य
  • 3 लाख से 6 लाख रुपये पर: 3,00,000 रुपये से अधिक की आय पर 5% टैक्स
  • 6 लाख से 9 लाख रुपये की आय पर: 15,000 रुपये + 6,00,000 रुपये से अधिक आय पर 10% टैक्स  
  • 9 लाख से 12 लाख रुपये की आय पर: 45,000 रुपये + 9,00,000 रुपये से अधिक आय पर 15% टैक्स
  • 12 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर: 90,000 रुपये + 12,00,000 रुपये से अधिक आय पर 20% टैक्स 
  • 15 लाख रुपये से अधिक अधिक की आय पर: 150,000 रुपये + 15,00,000 रुपये से अधिक आय पर 30% टैक्स 

नई कर व्यवस्था छूट की सूची

> विकलांग व्यक्ति (PwD) के संबंध में परिवहन भत्ते

> वाहन भत्ता

> यात्रा/भ्रमण/स्थानांतरण मुआवजा

> स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए धारा 10(10C) के तहत छूट

> धारा 10(10) के तहत ग्रेच्युटी राशि

> धारा 10(10AA) के तहत छुट्टी नकदीकरण

> धारा 80CCH(2) के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा राशि पर कटौती

पुरानी कर व्यवस्था

पुरानी कर व्यवस्था व्यक्तियों को कई कटौती प्रदान करता है। इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA), सेक्शन 80C, 80D, 80CCD(1b), 80CCD(2) और अन्य के तहत कटौती शामिल हैं।

> पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट दी गई है।

> पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5% की दर से कर लगाया जाता है।

> पुरानी व्यवस्था में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर 20% की दर से कर लगाया जाता है

> पुरानी व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये से अधिक की व्यक्तिगत आय पर 30% की दर से कर लगाया जाता है।

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