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Hindi News पैसा टैक्स ITR Filing: अगर करेंगे ये 6 गलतियां तो रद्द हो सकता है आपका आयकर रिटर्न फॉर्म

ITR Filing: अगर करेंगे ये 6 गलतियां तो रद्द हो सकता है आपका आयकर रिटर्न फॉर्म

समय सीमा से पहले अपना ITR जमा करना बहुत जरूरी है। हर साल, ITR फ़ॉर्म के लिए एक खास फाइलिंग डेडलाइन होती है। इस डेडलाइन को मिस करने से अस्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है।

Income Tax Return - India TV Paisa Image Source : FILE आयकर रिटर्न

ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए बिना विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में बहुत सारे लोग अपना रिटर्न भर रहे हैं। अगर आप भी अपना रिटर्न भरने जा रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो आपका रिटर्न फॉर्म रद्द हो सकता और आप परेशानी में फंस सकते हैं। 

अधूरी या गलत जानकारी

इसमें व्यक्तिगत विवरण में टाइपिंग संबंधित गलतियों से लेकर आय के आंकड़ों या दावा की गई कटौतियों की गलती शामिल होती है। रिटर्न फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह से सत्यापित करें। गलत जानकारी देने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है, आपका आवेदन रद्द हो सकता है या दंड लग सकता है। 

इनकम की जानकारी में अंतर 

अगर आपके रिटर्न में घोषित आय और आपके नियोक्ता (जैसा कि फॉर्म 16 में दिखाया गया है) या आय के अन्य स्रोतों द्वारा बताई गई आय के बीच कोई अंतर है, तो आयकर विभाग आपके ITR को अस्वीकार कर सकता है। यह अंतर इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि विभाग को नियोक्ता, बैंक और निवेश संस्थानों जैसे कई स्रोतों से डेटा प्राप्त होता है।

गलत टैक्स असेसमेंट 

टैक्स की गलत गणना ITR अस्वीकृति का एक महत्वपूर्ण कारण है। आपकी कर देयता की सटीक गणना आपके ITR के लिए महत्वपूर्ण है। कर योग्य आय, कटौती, छूट या कर दरों की गणना में त्रुटियां अस्वीकृति का कारण बन सकती हैं। नवीनतम कर नियमों और विनियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे परिवर्तन के अधीन हैं।

समय पर फॉर्म जमा करना

समय सीमा से पहले अपना ITR जमा करना बहुत जरूरी है। हर साल, ITR फ़ॉर्म के लिए एक खास फाइलिंग डेडलाइन होती है। इस डेडलाइन को मिस करने से अस्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है। सुनिश्चित करें कि आप नियत तिथि से पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दें। डेडलाइन को पूरा न करने पर आपको पेनाल्टी लग सकती है या आपका रिटर्न अस्वीकार हो सकता है।

हस्ताक्षर या सत्यापन शामिल न करना

हस्ताक्षर या सत्यापन शामिल न करना महत्वपूर्ण समस्याओं का कारण बन सकता है। ITR फ़ॉर्म में आमतौर पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में भौतिक हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन (ई-सत्यापन) आवश्यक हो सकता है। इनमें से किसी भी चरण को पूरा न करने पर आपका रिटर्न अस्वीकार हो सकता है।

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