जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आयकर विभाग उन सभी पात्र टैक्सपेयर्स को इनकम रिफंड देता है, जिन्होंने वास्तव में देय राशि से ज्यादा टैक्स चुकाया है। यह टैक्स या तो एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस या टीसीएस के जरिये भुगतान किया गया हो सकता है। मूल्यांकन के बाद, आयकर विभाग सभी लागू छूट और कटौतियों को ध्यान में रखते हुए टैक्स की गणना करता है। ऐसे में अगर आपका रिफंड बनता तो है लेकिन आपको मिल नहीं सका है या आपका रिफंड अटक गया है तो आप इसके लिए दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आयकर विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन तरीके बताए हैं।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1: सबसे पहले अपने यूजर आईडी (पैन/आधार) और पासवर्ड का इस्तेमाल कर आयकर विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल: incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
स्टेप 2: service मेनू पर जाएं और refund reissue चुनें।
स्टेप 3: अब Refund reissue request पर क्लिक करें।
स्टेप 4: इसके बाद वह रिकॉर्ड चुनें जिसके लिए आप रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं।
स्टेप 5: फिर वह बैंक अकाउंट सलेक्ट करें, जहां आप रिफ़ंड पाना चाहते हैं (ध्यान रहे अगर आपका सलेक्ट किया अकाउंट वेरिफाइड नहीं है, तो आपको इसे वेरिफाई करना होगा।
स्टेप 6: अब Proceed for verification पर क्लिक करें।
स्टेप 7: अपना पसंदीदा ई-सत्यापन तरीका चुनें - आधार ओटीपी, ईवीसी, या डीएससी।
स्टेप 8: Continue पर क्लिक करें।
आपको ट्रांजेक्शन आईडी के साथ सफलता का मैसेज मिलेगा। आप Service Requests पर वापस जाकर और कैटेगरी के रूप में Refund Reissue का चयन करके अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जानें क्यों हो जाता है रिफंड फेल
रिफंड के क्रेडिट की विफलता के पीछे गलत बैंक डिटेल (खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, नाम बेमेल आदि) और अकाउंट होल्डर का केवाईसी पेंडिंग होना हो सकता है। इसके अलावा, दिए गए अकाउंट डिटेल चालू खाते या बचत बैंक खाते के अलावा हैं। अकाउंट डिटेल गलत हो या अगर आपने आईटीआर में जिस अकाउंट का उल्लेख किया है, उसे बंद कर दिया गया है, भी वजह बन सकते हैं।
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