कैसे क्लेम होता है इनकम टैक्स रिफंड, लास्ट डेट निकलने के बाद क्या है ऑप्शन? जानें सबकुछ
Income Tax: अगर आप ITR फाइल कर चुके हैं और रिफंड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं।
Income Tax Refund: टैक्सपेयर्स कई बार एफडी, आरडी, टैक्स सेविंग डिपॉजिट स्कीम, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट इन्फ्रास्ट्रकचर बांड पर मिलने वाले इंटरेस्ट को रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं भरते हैं। टैक्सपेयर्स को लगता है कि इनके इंटरेस्ट पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है और रिटर्न में इनके बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है। सेक्शन 80टीटीए के अनुसार, केवल सेविंग अकाउंट पर 10 हजार रुपए तक के इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगता है। हाई इनकम वाले टैक्सपेयर्स एफडी पर 10 फीसदी टीडीएस डिडक्ट होने की जानकारी भरते हैं लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है। ऐसे टैक्सपेयर्स को एफडी पर जितना टीडीएस काटा गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। अगर आप पूरी डिटेल नहीं देते हैं तो आपको रिफंड क्लेम करने में परेशानी होती है।
इनकम टैक्स रिफंड का दावा कैसे करें?
आयकर रिफंड का दावा करने के लिए अपना आईटीआर जमा करते समय आपको अपनी सभी इनकम शामिल करनी होगी। उपलब्ध विभिन्न छूटों और कटौतियों का दावा करना होगा। यदि टैक्सपेयर्स द्वारा काटा/संग्रहित और भुगतान किया गया कर आईटीआर दाखिल करते समय गणना की गई कर देनदारी से अधिक है, तो आपको आईटीआर संसाधित होने के बाद रिफंड मिल जाएगा। बता दें कि रिफंड तुरंत नहीं आता है, बल्कि पहले से भुगतान किए गए करों का विवरण आयकर विभाग द्वारा उसके पास उपलब्ध जानकारी से सत्यापित किए जाने के बाद आपको जारी किया जाएगा।
लास्ट डेट निकलने के बाद क्या है ऑप्शन?
यदि आप लास्ट डेट तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, जो कि आपके आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है, तो भी आप परिपत्र संख्या के अनुसार अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं। 9/2015 छह असेसमेंट ईयर के लिए कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन होता है। इस सर्कुलर के तहत रिफंड का दावा करने के लिए आपको पहले देरी की माफी के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा और एक बार देरी माफ हो जाने के बाद आप माफी देने वाले आदेश का हवाला देते हुए पिछले छह वर्षों के लिए आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
आयकर रिफंड की टैक्स एबिलिटी
आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, टैक्सपेयर्स शुद्ध टैक्स देनदारी से अधिक अग्रिम टैक्स और टीडीएस/टीसीएस के संबंध में ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। जिस वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल किया गया है उसके अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से ब्याज देय है। यदि अधिकांश मामलों में आईटीआर नियत तारीख यानी 31 जुलाई तक दाखिल किया जाता है तो करदाता पूरा ब्याज पाने का हकदार है। यदि करदाता के कारण रिफंड का दावा दायर करने में देरी होती है, तो करदाता ऐसी देरी के लिए ब्याज का हकदार नहीं है। इसलिए यदि आप नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको 1 अप्रैल से आईटीआर दाखिल करने के महीने तक ब्याज नहीं मिलेगा। करदाता प्राप्त आयकर रिफंड पर ब्याज पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कृपया ध्यान दें कि आपके आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि अगले वर्ष की 31 दिसंबर है, जिसके बाद आप अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर सकते हैं।