वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फाइल (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में आपके पास अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप गलती कर रहें है। आयकर विभाग के नियम के मुताबिक, जो टैक्सपेयर्स तय समय सीमा के अंदर अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उनको डेडलाइन के बाद जुर्माना देना पड़ता है। यानी 1 अगस्त से जो करदाता अपना आईटीआर फाइल करेंगे उनको जुर्माना देना होगा। अब सवाल उठता है कि कितना जुर्माना चुकाना होगा। आइए, आपको बताते हैं कि अगले महीने से आयकर रिटर्न फाइल करने पर कितना जुर्माना चुकाना होगा।
सालाना आय के अनुसार इतने हजार का लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स कानून 1961 के मुताबिक, अगर आयकर दाता की सालाना आय 5 लाख रुपसे से अधिक है तो उसे लेट आईटीआर फाइल करने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, जिस करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उसे लेट आईटीआर फाइल करने के एवज में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो इनकम टैक्स अधिकारी आय की कम जानकारी के मामले में देय कर का 50% या देय कर का 200% तक जुर्माना लगा सकता है।
31 दिसंबर 2023 तक भर सकते हैं आईटीआर
आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं। आपको बता दें कि जो करदाता 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भर नहीं पाते हैं, उनको जुर्माने के साथ बकाया कर पर ब्याज भी चुकाना होगा। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक, देर से आईटीआर दाखिल करने पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से का ब्याज और अग्रिम कर के भुगतान में चूक पर अतिरिक्त 1% ब्याज लिया जाएगा। यह ब्याज लेट आईटीआर दाखिल करने की तारीख तक होगा।
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