Income Tax की धारा 80C क्या है, इसके जरिये टैक्सपेयर्स बचा सकते हैं 1.5 लाख रुपये पर टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिन्दू परिवार 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।
नई दिल्ली। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स बचाने के लिए निवेश पर चर्चा करते हैं तब अक्सर इनकम टैक्स की धारा 80सी पर सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। इनकम टैक्स एक्स 1961 के अंतर्गत धारा 80सी के तहत एक टैक्सपेयर एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकता है। आपको यहां याद रखना होगा कि धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली छूट का फायदा केवल पुरानी कर व्यवस्था में ही मिलेगा। नई कर व्यवस्था में इसका लाभ टैक्सपेयर्स को नहीं दिया गया है।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी पर मिलने वाली छूट:
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठित हिन्दू परिवार 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है। इस नियम के तहत 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आने वाले लोग अधिकतम 46,800 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं।
- धारा 80सी के तहत ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में एक वित्त वर्ष के भीतर अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
- इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत एक व्यक्ति अपने दो बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्च के बदले भी टैक्स में छूट पाने के लिए दावा कर सकता है।
पैन से आधर को लिंक करवाने के लिए बचे हैं बस दो दिन
अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपकी मुश्किलें 31 मार्च से काफी बढ़ सकती हैं। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन के अनुसार 31 मार्च तक आप आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका न सिर्फ अमान्य हो जाएगा, साथ ही आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लग सकता है।
ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।
पैन-आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
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