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Income Tax: सीबीडीटी ने बढ़ाई ई-फाइलिंग की समय सीमा, जानिए कितनी मिली राहत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए कर फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया है।

<p>IT deptt extends deadline for various tax compliances</p>- India TV Paisa Image Source : IANS IT deptt extends deadline for various tax compliances

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए कर फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियत तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया है।

आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों के तहत कुछ प्रपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य कर दी थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभी भी परेशानी दे रही है और रिटर्न दाखिल करना मुश्किल बना रही है, सिस्टम में और सुधार किए जाने तक विस्तार दिया गया है।

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए किए गए प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15सीसी में तिमाही विवरण, 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, अब 31 अगस्त को और उससे पहले दायर किया जा सकता है।

इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट अब 31 अगस्त तक दाखिल किया जा सकता है।

पिछले वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 64डी में अपने यूनिट धारक को निवेश फंड द्वारा भुगतान या जमा की गई आय के विवरण की समय सीमा 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

पिछले वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 64 सी में अपने यूनिट धारक को निवेश फंड द्वारा भुगतान और जमा की गई आय का विवरण अब 30 सितंबर, 2021 को और उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

सीबीडीटी ने कहा कि ऐसे फॉर्मों की ई-फाइलिंग के लिए उपयोगिता की अनुपलब्धता को देखते हुए कुछ फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को भी बढ़ा दिया गया है।

इस संबंध में, 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 10बीबीबी में भारत में किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा की जाने वाली सूचना, नियम 2डीबी के तहत 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक था। अब 30 सितंबर, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म दो एसडब्ल्यूएफ में भारत में किए गए निवेश के संबंध में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा की जाने वाली सूचना, जिसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना आवश्यक था, अब 30 सितंबर, 2021 या उससे पहले भी प्रस्तुत की जा सकता है। ।

सीबीडीटी ने अपने नए परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि विस्तार में उल्लिखित कोई भी प्रपत्र, ई-फाइल, पूर्व परिपत्र दिनांक 25 जून के अनुसार प्रदान की गई समय सीमा की समाप्ति के बाद या संबंधित प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान परिपत्र जारी होने की तिथि तक , वैसे ही नियमित किया जाएगा।

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