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Hindi News पैसा टैक्स आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए सभी 7 आईटीआर फॉर्म किए जारी, 31 जुलाई तक भरना है अनिवार्य

आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए सभी 7 आईटीआर फॉर्म किए जारी, 31 जुलाई तक भरना है अनिवार्य

आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे।

income tax department - India TV Paisa Image Source : INCOME TAX DEPARTMENT income tax department

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे। विभाग ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म अब ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं। कर विभाग आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल से क्रमिक आधार पर जारी करता है। करदाताओं को 31 जुलाई तक अपनी सालाना आयकर रिटर्न जमा करानी है। 

सीबीडीटी ने कहा है कि सभी सात आईटीआर फॉर्म अब उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल करवाए जा सकते हैं हालांकि, कुछ श्रेणी के करदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। आईटीआर-1 जिसे ‘सहज’ नाम दिया गया है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर वेतनभोगी तबके द्वारा किया जाता है। 50 लाख रुपए तक का वेतन, एक मकान, सावधि जमा और आवर्ति जमा जैसी जमा पूंजी से प्राप्त ब्याज आय वालों के लिए यह फॉर्म है। इस बार के फॉर्म में करदाताओं की अन्य क्षेत्रों में आय का ब्यौरा भी मांगा गया है। पिछले साल इस फॉर्म का इस्तेमाल तीन करोड़ करदाताओं ने किया था। 

आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा किया जाता है, जिनकी व्यावसाय से होने वाली प्राप्ति और लाभ अथवा पेशे को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय है। इसमें प्रवासी भारतीय भी शामिल हैं। व्यक्तियों और हिन्दु अविभाजित परिवार जिनके व्यावसाय अथवा पेशे से आय है वह आईटीआर-3 या फिर आईटीआर-4 में अपनी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। बाकी आईटीआर फॉर्म करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए हैं। 

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