शादी, एजुकेशन और घर बनाने से लेकर लोन चुकाने तक... PF से पैसा निकालने की पड़ी जरूरत तो जानिए प्रोसेस
PF Withdrawal Process : पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगर आप दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार हैं, तो पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। शादी के लिए ईपीएफ में कर्मचारी के हिस्से का 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है।
PF Withdrawal Process : पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा रिटायरमेंट के समय निकाला जा सकता है। साथ ही कोई व्यक्ति 1 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह 75% पैसा निकाल सकता है। अगर वह दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो बचा 25% पैसा भी निकाल सकता है। पीएफ अकाउंट से आंशिक निकासी सिर्फ कुछ परिस्थितियों में ही की जा सकती है। अगर मेडिकल से जुड़ी परिस्थिति है, तो मंथली बेसिक सैलरी की 6 गुना तक रकम निकाल सकते हैं या ब्याज के साथ कुल कर्मचारी हिस्सा निकाल सकते हैं।
शादी के लिए कितना निकाल सकते हैं पैसा?
शादी के लिए ईपीएफ में कर्मचारी के हिस्से का 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है। इसके लिए 7 साल की सर्विस पूरी होना जररूरी है। बच्चों और भाई/बहन की शादी में भी यह पैसा निकाला जा सकता है। स्वयं की या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए ईपीएफ में कर्मचारी हिस्से का 50 फीसदी तक हिस्सा निकाला जा सकता है। इसके लिए 7 साल की सर्विस पूरा होना जरूरी है।
घर खरीदने के लिए भी कर सकते हैं निकासी
घर या जमीन खरीदने या घर बनाने के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जमीन खरीदने के लिए मंथली बेसिक सैलरी+डीए का 24 गुना निकाला जा सकता है। घर खरीदने के लिए मंथली बेसिक सैलरी+डीए का 36 गुना पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। अगर आपको घर का रिनोवेशन करवाना है, तो उसके लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए मासिक भत्ते और डीए का 12 गुना तक या ब्याज के साथ कर्मचारी का योगदान निकाला जा सकता है। इसके लिए 5 साल की सर्विस पूरी होना जरूरी है।
चुका सकते हैं होम लोन
होम लोन के पुनर्भुगतान के लिए भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए मंथली बेसिक सैलरी+डीए की 36 गुना रकम या हाउसिंग लोन पर कुल बकाया मूलधन और ब्याज निकाला जा सकता है। इसके लिए 10 साल की सर्विस पूरी होना जरूरी है। आप रिटायरमेंट से पहले भी आंशिक निकासी कर सकते हैं। इसमें आप कुल फंड का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। यह रकम 58 साल की उम्र होने के बाद निकाल सकते हैं। यह रिटायरमेंट के एक साल पहले निकाली जानी चाहिए।
फिजिकल या ऑनलाइन आवेदन से निकाल सकते हैं पैसा
पीएफ अकाउंट का पैसा फिजिकल या ऑनलाइन आवेदन देकर निकाला जा सकता है। फिजिकल आवेदन के लिए आपको नया कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार)/कंपोजिट क्लेम फॉर्म (नॉन आधार) डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को आपको पास के ईपीएफओ ऑफिस में जमा करना होगा।
इस तरह ऑनलाइन निकालें PF का पैसा
ऑनलाइन पीएफ बैलेंस निकालने के लिए आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए। यूएएन एक्टिवेट करने के लिए यूज होने वाला मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। यूएएन आपकी केवाईसी जैसे- आधार, पैन, बैंक डिटेल्स और IFSC कोड से लिंक्ड होना चाहिए
स्टेप 1. सबसे पहले आपको यूएएन पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाना होगा।
स्टेप 2. अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉग-इन करें। कैप्चा दर्ज करें और ‘Sign In’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब ‘Manage’ टैब पर क्लिक करें और ‘KYC’ को चुनें। अब देंखें कि आपकी केवाईसी डिटेल्स वेरीफाइड हैं या नहीं।
स्टेप 4. केवाईसी डिटेल वेरीफाइड हो जाएं तो ‘Online Services’ टैब पर जाएं। अब ड्रॉप डाउन मेनू से ‘Claim (Form-31, 19 10C & 10D)’ विकल्प को चुनें।
स्टेप 5. अब अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके ‘Verify’ पर क्लिक करें। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट साइन करने के लिए Yes पर क्लिक करें और प्रोसीड कर दें। अब ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब क्लेम फॉर्म में पूछी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 7. अब फंड निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ को चुनें। अब अपना आवेदन सबमिट कर दें।