A
Hindi News पैसा मेरा पैसा ₹10,000 की SIP ने बनाया 3 करोड़ रुपये का फंड, इस स्कीम ने कर दिखाया कमाल

₹10,000 की SIP ने बनाया 3 करोड़ रुपये का फंड, इस स्कीम ने कर दिखाया कमाल

ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम है। ये फंड 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आते हैं। इन्हें टैक्स सेवर फंड कहा जाता है क्योंकि इनमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाया जा सकता है।

mutual fund, mutual funds, mutual fund sip, sip, mutual funds sip, small cap funds, HDFC Defence Fun- India TV Paisa Image Source : INDIA TV क्वांट ने अप्रैल, 2000 में ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया था

Mutual Fund SIP: भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। लंबे समय से चल रही इस गिरावट में निवेशकों का पोर्टफोलियो तबाह हो चुका है। बाजार में चल रही गिरावट की वजह से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी तहस-नहस हो चुका है। हालांकि, गिरावट के इस दौर में ऐसी भी कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, जिन्होंने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया है। आज हम यहां आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने सिर्फ 10,000 रुपये की एसआईपी को 25 साल में 3 करोड़ रुपये में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा, एक स्कीम ने 10,000 रुपये की एसआईपी को 18 साल में 1.18 करोड़ रुपये में तब्दील कर दिया है।

Quant ELSS Tax Saver Fund 

क्वांट ने अप्रैल, 2000 में ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड लॉन्च किया था। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने लॉन्च से लेकर अभी तक 15.41 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने साल 2000 में क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू की होती तो आज उसका कुल निवेश 28.80 लाख रुपये का होता और उसके फंड की कुल वैल्यू 3.03 करोड़ रुपये हो चुकी होती।

DSP ELSS Tax Saver Fund

डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड जनवरी, 2007 में लॉन्च हुआ था। इस फंड ने अपने लॉन्च से लेकर अभी तक कुल 15.53 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने साल 2007 में डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू की होती तो आज उसका कुल निवेश 21.60 लाख रुपये का होता और उसके फंड की कुल वैल्यू 1.18 करोड़ रुपये हो चुकी होती।

ईएलएसएस फंड क्या हैं

ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम है। ये फंड 3 साल के लॉक-इन पीरियड के साथ आते हैं। इन्हें टैक्स सेवर फंड कहा जाता है क्योंकि इनमें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाया जा सकता है

Latest Business News