पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स टैक्स बचाने के लिए काफी लोकप्रिय है। ज्यादातर स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इनकम टैक्स की धारा 80C का फायदा मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की कई ऐसी योजनाएं हैं जहां इसका फायदा निवेशकों को नहीं दिया जाता है। ऐसे में टैक्स बचत के लिए निवेश करने से पहले आपको इन स्कीम्स के बारे में जान लेना चाहिए।
पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं पर नहीं मिलता 80C का फायदा
किसान विकास पत्र: यह एक पोस्ट ऑफिस की एक योजना है, जिसमें धारा 80C का फायदा नहीं दिया जाता है। इससे मिलने वाला रिटर्न पर टैक्स देना होता है। इस स्कीम से होने वाली आय को आईटीआर में 'अन्य स्त्रोत से आय'में गिना जाता है।
आरडी: पांच बर्ष की आरडी में भी इनकम टैक्स की आधार 80C का फायदा नहीं मिलता है। इसमें मिलने वाले पूरे रिटर्न पर टैक्स देना होता है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट: पोस्ट ऑफिस में आप एक, दो,तीन और पांच वर्ष के लिए टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं। केवल पांच वर्ष के टाइम डिपॉजिट पर ही इनकम टैक्स का फायदा मिलता है। बाकी की अन्य एक, दो और तीन वर्ष की डिपॉजिट पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम: इस योजना में भी निवेशकों को इनकम टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। इस योजना में 9 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। एक सीमा से अधिक ब्याज अर्जित करने पर इसमें टीडीएस काटा जाता है।
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट: इस योजना का ऐलान मोदी सरकार द्वारा बजट 2023 में किया गया था। इस योजना पर भी टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। इस योजना में ब्याज से होने वाली आय को आपको इनकम टैक्स देना होता है।
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