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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से हर महीने होती है कमाई, रिटर्न भी शानदार, पैसे लगाने का जानें पूरा फंडा

अकाउंट कम से कम 1000 रुपये में ओपन होता है और 1000 के मल्टीपल में निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में हालांकि मैक्सिमम निवेश राशि तय है।

post office- India TV Paisa Image Source : REUTERS पोस्ट ऑफिस

पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Small Saving Schemes) के कई बेहतरीन ऑप्शन उपलब्ध कराता है। एक स्कीम तो ऐसी है जिसमें आप चाहें तो हर महीने अपनी कमाई कर सकते हैं, इसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम । यह स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) काफी पॉपुलर है। इसमें निवेश की राशि पर आप चाहें तो हर महीने रिटर्न के तौर पर मिली ब्याज राशि हासिल कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, इस स्कीम के तहत अकाउंट को पांच साल की मेच्योरिटी के बाद चाहें तो बंद करा सकते हैं।

कौन कर सकता है निवेश और क्या है लिमिट

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (Post Office MIS scheme) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट ओपन करा सकता है। इसमें आप सिंगल, ज्वाइंट या तीन लोग मिलकर भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दस साल से ज्यादा उम्र का कोई भी नाबालिग अपने नाम इस स्कीम में निवेश कर सकता है। अकाउंट कम से कम 1000 रुपये में ओपन होता है और 1000 के मल्टीपल में निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में हालांकि मैक्सिमम निवेश राशि तय है। आप सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये तक और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपये तक की रकम निवेश कर सकते हैं।

स्कीम पर ब्याज या रिटर्न

पोस्ट ऑफिस  एमआईएस स्कीम (Post Office MIS scheme) में निवेश की गई राशि पर फिलहाल 7​.4​% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। इसमें हर महीने का रिटर्न अकाउंट ओपन होने की तारीख को दिया जाता है। ज्वाइंट अकाउंट में हर मेंबर की बराबर हिस्सेदारी होती है। यहां आपको बता दें, अगर कोई निवेशक हर महीने ब्याज राशि का क्लेम नहीं करता है तो आगे उस ब्याज की राशि पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता है। साथ ही अगर कोई तय लिमिट से ज्यादा पैसे निवेश करता है तो उसे रिफंड कर दिया दाता है और उस पर सेविंग अकाउंट का ब्याज लागू हो जाता है।

स्कीम से जुड़ी हैं ये शर्तें

अगर आप इस स्कीम (Post Office MIS scheme) के तहत खोले गए अकाउंट को चाहें तो मेच्योरिटी पीरियड के बाद इसे बंद भी करा सकते हैं. इसके लिए इससे जुड़ा पासबुक और भरा हुआ क्लोजिंग फॉर्म पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट करना होता है. अगर मेच्योरिटी के बीच में ही अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और बचे पैसे नॉमिनी को दे दिया जाता है. यहां यह भी ध्यान रखें कि आप एक साल से पहले अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते.

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