A
Hindi News पैसा मेरा पैसा ₹20 सालाना प्रीमियम पर मिलता है ₹2,00,000 तक का बेनिफिट, भारत सरकार की है स्पेशल स्कीम

₹20 सालाना प्रीमियम पर मिलता है ₹2,00,000 तक का बेनिफिट, भारत सरकार की है स्पेशल स्कीम

हर वह भारतीय जिनका बैंकों/डाकघरों में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट है और जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में कई खाते हैं, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक बैंक/डाकघर खाते के जरिये ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।

योजना के तहत कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होता है।- India TV Paisa Image Source : INDIA TV योजना के तहत कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होता है।

देश के आम लोगों के लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक स्पेशल बीमा योजना है। यह योजना एक साल के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका हर साल रिन्युअल किया जा सकता है। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के बदले आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यहां दुर्घटना का मतलब है बाहरी कारणों, हिंसा और दृश्य साधनों से होने वाली अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना से है। सबसे खास बात यह है कि यह स्कीम सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है।

कौन कर सकता है PMSBY में अप्लाई

हर वह भारतीय जिनका बैंकों/डाकघरों में सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट है और जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में कई खाते हैं, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक बैंक/डाकघर खाते के जरिये ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है। ज्वाइंट अकाउंट के मामले में, उक्त खाते के सभी धारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे इसकी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के जरिये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 20 रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों। साथ ही भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी एनआरआई भी इस खाते के जरिये पीएमएसबीवाई कवर लेने के लिए पात्र है, बशर्ते कि वह योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करता हो।

कब और कितना मिलता है कवर

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर दुर्घटना में कस्टमर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी या फैमिली मेंबर को 2 लाख रुपये का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा नियमों के मुताबिक, दुर्घटना की स्थिति में दोनों आंखों की पूरी और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के इस्तेमाल की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के इस्तेमाल की हानि हो जाने पर भी 2 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिलता है। साथ ही दुर्घटना में अगर एक आंख की दृष्टि की पूरी तरह से और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के इस्तेमाल का नुकसान होता है तो 1 लाख रुपये मिलेगा।

कैसे कर सकते हैं प्रीमियम पेमेंट

इस योजना में नामांकन के समय ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के मुताबिक, 20 रुपये की प्रीमियम राशि खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिये एक किस्त में काट ली जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और दूसरी सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश की जाती है। इस योजना के तहत कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होता है।

Latest Business News