क्या है NPS tier 1 account? जानिए निवेश, रिटर्न, टैक्स बेनिफिट और रेगुलर इनकम से जुड़ी डिटेल
NPS tier 1 account : नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 अकाउंट में निवेश करके आप एक अच्छा-खासा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। यह स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर मंथली इनकम प्रदान करेगी। इस स्कीम में आप अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से फंड्स चुन सकते हैं।
अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल सिक्युरिटी और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement planning) बहुत जरूरी है। भारत में रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 अकाउंट (NPS tier 1 account) एक लोकप्रिय विकल्प है। एनपीएस टियर 1 अकाउंट भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें आप 60 साल की उम्र तक लॉक्ड-इन कंट्रीब्यूशन के जरिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। यह स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम प्रदान करती है। इस स्कीम में किया गया कंट्रीब्यूशन 60 साल की आयु तक लॉक्ड रहता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में आंशिक निकासी की भी सुविधा मिलती है।
कहां निवेश होता है आपका पैसा?
एनपीएस टियर 1 अकाउंट में निवेश किया गया पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA के पास जाता है। यह भारत में एनपीएस को देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी है। इसके बाद पीएफआरडीए आपके फंड को अलग-अलग फंड मैनेजर्स को अलॉट करती है। ये फंड मैनेजर्स आपके द्वारा चुनी गई निवेश स्कीम के आधार पर इस रकम को एसेट्स के एक डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं।
PPF से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता
आपके एनपीएस टियर 1 अकाउंट पर मिलने वाला रिटर्न आपके द्वारा चुने गए फंड और ओवरऑल मार्केट कंडीशन पर निर्भर करता है। हालांकि, एनपीएस में पीपीएफ जैसे परंपरागत पेंशन प्लान्स की तुलना में अधिक रिटर्न देनी की क्षमता होती है। क्योंकि यह आपके फंड का कुछ हिस्सा शेयरों में भी निवेश करता है।
ये हैं एनपीएस टियर 1 अकाउंट की कुछ खास बातें :
- एनपीएस टियर 1 अकाउंट में 18 से 65 साल की उम्र के सभी भारतीय नागरिक खाता खुला सकते हैं। एनआरआई भी इस स्कीम में भाग ले सकते हैं।
- एनपीएस टियर 1 अकाउंट में न्यूनतम सालाना कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये है। वहीं, कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा इस स्कीम में लगा सकते हैं। आप हर महीने, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
- एनपीएस टियर 1 अकाउंट में निवेश इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन के योग्य है। यहां निवेश किये गए सालाना 1.5 लाख रुपये पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। वहीं, वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किये गए निवेश के लिए सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है।
- एनपीएस टियर 1 अकाउंट में रिटर्न निवेशक द्वारा चुने गए फंड की परफॉर्मेंस और एसेट अलोकेशन पर निर्भर करता है। यह स्कीम इक्वीटी और डेट फंड्स का मिक्स ऑफर करती है। आप अपनी जोखिम कैपेसिटी के हिसाब से अपना निवेश चुन सकते हैं।
- 60 साल की उम्र तक पहुंचने पर आप 60 फीसदी फंड की निकासी कर सकते हैं, यह टैक्स फ्री होगा। बचा 40 फीसदी किसी इरडा रेगुलेटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक एन्युटी खरदीने में यूज होगा। यह एन्युटी आपको बची हुई लाइफ के लिए रेगुलर मंथली इनकम प्रदान करेगी।