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PPF, SSY और NPS के निवेशक ध्यान दें, 31 मार्च से पहले निपटाएं ये काम

अगर आप PPF, SSY और NPS में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 31 मार्च से पहले इन योजनाओं में न्यूनतम निवेश करना जरूरी है। अन्यथा आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Paisa Image Source : CANVA सांकेतिक तस्वीर

चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। ये समय जरूरी वित्तीय कार्यों को निपटाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल पेंशन सिस्टम (SSY) और पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) आदि में निवेश किया हुआ है और इस वित्त वर्ष में इसमें कोई योगदान नहीं दिया है तो इस महीने के आखिर तक आपको न्यूनतम योगदान करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है। 

पीपीएफ 

पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) में आपको एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का योगदान देना होता है। एक साल में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये पीपीएफ में जमा कर सकते हैं। अगर आप वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम राशि जमा करने से चूक जाते हैं तो आपको आगे न्यूनतम 500 रुपये की वार्षिक जमा के साथ 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना देना होगा। 

एनपीएस 

एनपीएस खाते को एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में कम से कम 1000 रुपये का योगदान देना होता है। आप न्यूनतम 500 रुपये भी एनपीएस में जमा कर सकते हैं। न्यूनतम योगदान न करने के कारण अगर आपका खाता इनएक्टिव हो जाता है तो आपको दोबारा एक्टिव करवाने के लिए न्यूनतम योगदान के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। 

एसएसवाई 

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई ) में प्रतिवर्ष न्यूनतम 250 रुपये का योगदान करना होता है। आप इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये का सलाना योगदान कर सकते हैं। अगर आप न्यूनतम योगदान नहीं करते हैं तो आपको अपने खाते को दोबारा से शुरू करने के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना के साथ न्यूनतम योगदान करना होगा। 

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