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Life Certificate: पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र इतने तरीके से कर सकते हैं जमा, आखिरी तारीख का न करें इंतजार

किसी भी सरकारी कर्मचारी को आगे पेंशन लगातार पाने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपने होने का सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होती है।

80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से ही सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख तय है।- India TV Paisa Image Source : INDIA TV 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से ही सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख तय है।

पेंशनर्स (pensioners) के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होता है। आपको पेंशन आगे मिलती रहे, इसके लिए इस महीने जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) को सबमिट करना होता है। आपको पता है कि 1 नवंबर से 30  नवंबर के बीच किसी भी पेंशनर्स को यह काम करना अनिवार्य होता है। ऐसे में आपको इसकी तैयारी कर इसे आखिरी समय से पहले ही जमा कर देना चाहिए। आखिरी तारीख 30 नवंबर तक इंतजार करना समझदारी नहीं है। आप इस सर्टिफिकेट को कई तरीके से जमा कर सकते हैं।  

 69.76 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी

खबर के मुताबिक, 80 साल से कम उम्र वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र करने की विंडो 1 नवंबर को खुल चुकी है। लाइवमिंट के मुताबिक, लगभग 69.76 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगी हैं। आप चाहें तो सात तरीकों से इसे जमा कर सकते हैं। ये हैं - जीवन प्रमाण पोर्टल,'उमंग' मोबाइल ऐप, डोरस्टेप बैंकिंग (डीएसबी) एजेंट के जरिये, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से, वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया से, चेहरा प्रमाणीकरण और शाखाओं में खुद जाकर अपना जीवन प्रमाणपत्र फॉर्म के साथ भरकर जमा कर सकते हैं।

केंद्र ने चलाया है एक राष्ट्रव्यापी अभियान

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जमा करने के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, DoPPW ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह 1 से 30 नवंबर, 2023 तक 100 शहरों में आयोजित किया जा रहा है।

आखिरी तारीख को समझ लीजिए

जो पेंशनर्स 60 से 80 साल के बीच के हैं, उन्हें 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच यह सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना होता है, जबकि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स से एक महीने पहले यानी 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा जाता है।

अगर समय सीमा से चूक गए तो...

अगर आप एक पेंशनर (pensioners) हैं और आप किसी कारण से 30 नवंबर की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो अगले महीने से पेंशन रोक दिया जाएगा, लेकिन आपके जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने के बाद इसे फिर से शुरू कर दिया जाएगा। ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनभोगी किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा।

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