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PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई ऐसे करें, चंद दिनों में बनकर आ जाएगा घर, इन बातों का रखें ध्यान

फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए भरकर पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। नाबालिगों और छात्रों के लिए भी पैन कार्ड फॉर्म 49ए भरकर आवेदन किया जा सकता है।

पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है।- India TV Paisa Image Source : FILE पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है।

पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसमें किसी संस्था द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेन-देन का विवरण होता है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, ट्रस्ट हो या कोई संगठन हो। इसका इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने, वित्तीय साधनों में निवेश करने, ऋण या क्रेडिट कार्ड लेने या किसी भी वित्त-संबंधी गतिविधि को संचालित करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप भी अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यह काफी आसान है।

ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

कोई भी व्यक्ति एनएसडीएल पोर्टल (अब प्रोटीन) या यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। निम्न ऑनलाइन स्टेप को फॉलो कर आप अपना पैड कार्ड घर मंगवा सकते हैं।

  • पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।
  • New PAN विकल्प चुनें।
  • पैन कार्ड फॉर्म 49A चुनें, जिसे व्यक्तियों के लिए चुना जाना चाहिए, चाहे वे भारतीय नागरिक हों, NRE/NRI या OCI व्यक्ति हों।
  • इस फॉर्म को व्यक्ति के विवरण के साथ भरना चाहिए।
  • फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा, ताकि फॉर्म की प्रोसेसिंग शुरू हो सके।
  • शुल्क का भुगतान करने और पैन फॉर्म 49A जमा करने के बाद, एक रसीद तैयार की जाती है, जिसमें 15 अंकों की रिसिप्ट संख्या होती है।
  • आप आधार OTP प्रमाणीकरण का उपयोग करके आवेदन पर ई-साइन कर सकते हैं या ऑनलाइन जमा करने के 15 दिनों के भीतर कूरियर द्वारा NSDL पैन कार्यालय या UTIITSL कार्यालय को आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 49A आवेदन भेज सकते हैं।
  • रिसिप्ट संख्या को संबंधित कार्यालय में कूरियर करने के बाद, पैन नंबर का सत्यापन किया जाता है और NSDL/UTIITSL पैन सत्यापन के बाद कार्ड तैयार किया जाता है।
  • भौतिक पैन कार्ड 15 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म में उल्लिखित ग्राहक के पते पर भेजा जाता है।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ सकती है जरूरत

आईडेंटिटी प्रूफ के तौर पर निम्न में से कोई भी एक:

  • कोई भी सरकारी जारी पहचान पत्र - आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, आदि।
  • शस्त्र लाइसेंस
  • पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर हो।
  • एक फोटो पहचान पत्र जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किया गया हो
  • केंद्र सरकार का स्वास्थ्य योजना कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
  • एक मूल बैंक प्रमाण पत्र जो बैंक की शाखा से बैंक के लेटरहेड पर जारी किया गया हो और जारी करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो। ऐसे प्रमाण पत्र में आवेदक की सत्यापित तस्वीर और बैंक खाता संख्या होनी चाहिए।

एड्रेस प्रूफ के तौर पर निम्न में से कोई भी एक:

बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
पानी का बिल
एलपीजी या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक
बैंक खाता विवरण
क्रेडिट कार्ड विवरण
जमा खाता विवरण
पोस्ट ऑफिस खाता पासबुक
पासपोर्ट
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़
भारत सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
नियोक्ता से मूल प्रमाण पत्र बशर्ते कि नियोक्ता एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक या निजी निगम हो

बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर निम्न में से एक:

जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम प्राधिकरण या किसी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो
मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र
पेंशन भुगतान आदेश
पासपोर्ट
विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
भारत सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
आवेदक की जन्म तिथि बताते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र।

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