देश के गरीब लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी तरह, केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए भी कई तरह की योजनाएं चला रही है, ताकि किसानों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। आज हम यहां केंद्र सरकार द्वारा खास किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक पेंशन योजना है।
60 की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 3000 रुपये की पेंशन
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है। अगर योजना से जुड़े किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप 50 प्रतिशत पेंशन का भुगतान किया जाता है। ध्यान रहे कि पारिवारिश पेंशन सिर्फ मृतक के पति या पत्नी को ही दी जाएगी।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए सिर्फ ये दो दस्तावेज जरूरी
इस स्कीम के तहत किसानों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा करने होंगे। इस स्कीम में किसान जितने रुपये जमा करता है, केंद्र सरकार भी उसके नाम से उतनी ही राशि जमा करती है। स्कीम के तहत हर महीने 3000 रुपये की पेंशन पाने के लिए 18 साल के किसान को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे, जबकि 40 साल के किसान को हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास आधार कार्ड और बैंक खाता या पीएम किसान खाता होना जरूरी है।
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