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इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का आया समय, ITR फाइल करते समय न करें ये 5 गलतियां

यदि आप इन गलतियों से नहीं बचे तो शायद आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

While ITR filing do not make these 5 mistakes - India TV Paisa Image Source : ITR FILING While ITR filing do not make these 5 mistakes

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2018-19 समाप्‍त हो चुका है और अब इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का समय आ गया है। यदि आप खुद अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हैं तो आपको इन 5 गलतियों से बचने के लिए विशेष ध्‍यान देने की जरूरत होगी। यदि आप इन गलतियों से नहीं बचे तो शायद आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख उन लोगों के लिए 31 जुलाई, 2019 है, जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।

छिपाने से बचें

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी आमदनी की जानकारी एक दम सही-सही दें। यदि आपने सही जानकारी नहीं दी तो आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकता है। आईटीआर फॉर्म में बचत खाता, फ‍िक्‍स्‍ड डिपॉजिट और दूसरे अन्‍य निवेश से जुड़ी पूरी जानकारी सही-सही भरनी चाहिए। इसमें कोई भी गड़बड़ी की तो उसे टैक्‍स चोरी के तौर पर देखा जाएगा।

सही-सही भरें नाम व पता

यदि आप अपने इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल और पैन कार्ड की जानकारी सही-सही नहीं भरते हैं तो इसके लिए भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। गलत जानकारी की वजह से आपका रिफंड भी लटक सकता है।

सही फॉर्म का करें चयन

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कौन सा फॉर्म भरना है, इसे जरूर सुनिश्चित कर लें, वर्ना बाद में पछताना पड़ सकता है। जिन लोगों की आय का स्रोत एक है और उनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए से कम है, तो उन्‍हें आईटीआर-1 या सहज फॉर्म भरना होगा। यदि आपकी आमदनी 50 लाख रुपए से ज्‍यादा है तो आपको आईटीआर-2 भरन होगा। हिंदु अविभाजित परिवारों को आईटीआर-3 भरना होता है। आईटीआर-4 यानी सुगम उन लोगों या एचयूएफ अथवा कंपनियों (एलएलपी के अलावा) के लिए है, जिनकी आय 50 लाख रुपए तक है तथा व्यापार एवं पेशे से प्राप्त अनुमानित आय दिखाते हैं। 

ब्‍याज की पूरी जानकारी है जरूरी

बहुत से लोग इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते समय अपनी सैलरी कम करके दिखाते हैं। अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो बिल्‍कुल भी न करें आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अपनी सही आय, बैंक खातों में ब्‍याज से होने वाली आमदनी की सही व पूरी जानकारी देना जरूरी है।

अंतिम तारीख का रखें ध्‍यान

इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने से पहले उसकी अंतिम तारीख पर एक नजर जरूर डाल लें। कोशिश करें कि अंतिम तारीख से पहले आप अपना रिटर्न फाइल कर दें। अंतिम समय में कई बार अचानक भीड़ बढ़ने से सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे काफी परेशानी होती है। यदि आप डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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