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Hindi News पैसा मेरा पैसा ऊंचे गारंटीड रिटर्न देने वाली ये हैं टॉप 3 सरकारी स्कीम, जानिए फायदे

ऊंचे गारंटीड रिटर्न देने वाली ये हैं टॉप 3 सरकारी स्कीम, जानिए फायदे

भारत सरकार कई ऐसी सरकार योजनाएं चला रही हैं जिसमें गारंटीड रिटर्न ऑफर किया जा रहा है। सरकारी योजनाएं होने की वजह से इसमें कोई जोखिम नहीं है, साथ ही इसमें निवेश पर टैक्स छूट भी ऑफर की जा रही है।

<p>गारंटीड रिटर्न देने...- India TV Paisa Image Source : PTI गारंटीड रिटर्न देने वाली सरकारी योजनाएं

नई दिल्ली। सरकार लोगों में बचत की आदत को बढ़ाने के लिए लगातार ऐसी योजनाओं का ऐलान करती रहती है जिसमें निवेश करने पर लोगों को न केवल उंचे रिटर्न मिले साथ ही ऐसे वर्ग को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले जो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। ये योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं इसलिए इसमें रकम डूबने का खतरा न के बराबर होता है। इसके साथ ही इन योजना में निवेश करने पर टैक्स छूट जैसे फायदे भी मिलते हैं। जानिए क्या हैं ये योजनाएं

सुकन्या समृद्धि योजना

केंद्र सरकार ने ये योजना बालिकाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू की है। इस योजना में किए गए निवेश पर 80सी के तहत छूट मिलती है। वहीं योजना के तहत सिर्फ 250 रुपये में खाता खोला जा सकता है। इसमें 7.6 प्रतिशत की आकर्षक दर पर ब्याज मिल रहा है। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत तक रकम निकालने का भी प्रावधान दिया गया है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड 

वेतन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा के लिए पीपीएफ सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड  गारंटीड टैक्स-फ्री रिटर्न देता है। इसके जरिए हर साल 1.5 लाख रुपए तक किए गए निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। वहीं ब्याज और मेच्योरिटी पर भी टैक्स छूट का प्रावधान है। इन पर लोन की सुविधा भी दी गई है। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर मिल रही है।

सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम

बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम के तहत बुजुर्ग नागरिक 5 साल तक के लिए पैसा जमा करा सकते हैं और इसे मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। SCSS में वरिष्ठ नागरिकों को 7.4% इंटरेस्ट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट हर तीसरे महीने मिलता है। 60 साल से अधिक उम्र के लोग इनमें 1000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक जमा करा सकते हैं। इस योजना में पैसा जमा करने वालों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है।

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