वरिष्ठ नागरिकों के लिए Post Office की SCSS स्कीम है बड़े काम की, 5 साल में देती है 4 लाख से ज्यादा ब्याज
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS) में अगर आप एकाउंट ओपन करते हैं, तो इसमें उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच जहां लोगों के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो रहा है, वहीं लघु बचत योजना पर मिलने वाले ब्याज में भी गिरावट आ रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर आय के विकल्प सीमित हो जाते हैं। इस मुश्किल वक्त में यदि आपके घर में भी कोई वरिष्ठ नागरिक है तो आप उन्हें पोस्ट ऑफिस की Senior Citizen Savings Scheme (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) के जरिये बड़ा फायदा दिलवा सकते हैं।
इस योजना में निवेश के जरिये न केवल आकर्षक रिटर्न मिलता है बल्कि आपका पैसा भी 100 प्रतिशत सुरक्षित रहता है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 7.4 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सरकार प्रत्येक तिमाही पर ब्याज दरों को संशोधित कर उनमें बदलाव करती है।
10 लाख रुपए का निवेश 5 साल बाद देगा 14 लाख से अधिक का रिटर्न
यदि आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में एक मुश्त 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.4 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज से 5 साल बाद यानी परिपक्वता पर मिलने वाले कुल रिटर्न की रकम 14,28,964 रुपए बनती है। यानी 5 साल में आपको 4,28,964 रुपए का ब्याज मिलता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS) में अगर आप एकाउंट ओपन करते हैं, तो इसमें उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने वीआरएस ले रखी है वह लोग भी इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
- इसमें एक ही बार निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए कम से कम 1000 रुपए और अधिक से अधिक 15 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है।
- इस स्कीम में सालाना ब्याज 7.4 प्रतिशत मिलता है, स्कीम का मेच्योरिटी पीरियड 5 साल है।
- इस स्कीम को आप प्रीमेच्योर भी बंद कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको एक साल पूरा करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इसे बंद करते हैं तो डिपॉजिट का 1.5 प्रतिशत एमाउंट कटेगा। वहीं अगर आप 2 साल बाद बंद करते हैं तो डिपॉजिट का 1 प्रतिशत काटा जाएगा।
- इस स्कीम में ब्याज राशि 10,000 रुपए सालाना से ज्यादा हो जाती है तो टीडीएस कटने लगता है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है।
- SCSS के तहत जमाकर्ता व्यक्तिगत या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा एकाउंट भी खोल सकते हैं। लेकिन सभी को मिलाकर अधिक से अधिक 15 लाख रुपए ज्यादा निवेश नहीं कर सकते।
- इसमें जमा की जाने वाली रकम रिटायरमेंट बेनेफिट्स की राशि से ज्यादा नहीं होना चाहिए।