नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंशधारक इससे बाहर निकलने के लिए अब ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा प्रक्रिया के तहत, एनपीएस अंशधारकों को निकासी अनुरोध के लिए प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी) से संपर्क करना होता है। पूरी प्रक्रिया संबंधित पीओपी (बैंक, डाकघर आदि की मनोनीत शाखाएं) में जाकर पूरी करनी होती हैं।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा कि अब मौजूदा ऑफलाइन प्रक्रिया के अलावा एनपीएस अंशधारकों के पास निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प होगा। वे निकासी के लिए संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और निकासी अनुरोध को लेकर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) या ई-हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया में पीओपी से संबद्ध अंशधारक लॉगइन कर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली में निकासी अनुरोध करेंगे। उन्हें निकासी के बारे में जानकारी देनी होगी और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समेत निकासी दस्तावेज देने होंगे। एनपीएस अंशधारकों के ऑनलाइन या ऑफलाइन निकासी आग्रह के सफल निपटान के बाद पीओपी को कोष का 0.125 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप देना होगा। यह राशि न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये होगी। यह राशि अंशधारकों को देनी होगी।
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