7,500 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन किसी को न मिले, पेंशनभोगियों के संगठन ने की मांग
कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत करीब 60 लाख पेंशनभोगी आते हैं, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन मिलती है
नई दिल्ली। पेशनभोगियों के एक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को संसद के समक्ष धरना प्रदर्शन की तैयारी की है। संगठन न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने समेत अन्य मांगों पर दबाव बनाने के लिये यह प्रदर्शन करेगा। ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस -95) के तहत देशभर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन देने की मांग की है। समिति ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। वर्तमान में ईपीएस-95 के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों को एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाती है।
ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के मुख्य समन्वयक वीरेंद्र सिंह ने कहा, "हम, ईपीएस-95 के सदस्य अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के सामने तीन दिन की भूख हड़ताल करेंगे। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 7 दिसंबर को हम रामलीला मैदान से संसद तक विरोध प्रदर्शन करते हुये मार्च करेंगे।’’ कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत करीब 60 लाख पेंशनभोगी आते हैं, जिसमें से करीब 40 लाख लोगों को 1,500 रुपये प्रतिमाह से कम पेंशन मिलती है और अन्य को अधिकतम 2,000-2,500 रुपये पेंशन मिलती है।
ईपीएस-95, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। पेंशनधारियों के संगठन के मुताबिक यह मामला संसद में उठाया गया था और दो साल से अधिक समय से यह चर्चा में है। संसद में चली लंबी चर्चा के बाद श्रम मंत्रालय ने इस मामले में एक और विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी, लेकिन निर्णय लेने में देरी की वजह से 60 लाख वृद्धावस्था वाले परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक राउत ने कहा, "जब तक पेंशनभोगियों की 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग पूरी नहीं होती है तब तक उन्हें 5,000 रुपये के साथ महंगाई भत्ता दिया जाए। संगठन ने कोश्यारी समिति की तीन हजार रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की सिफारिश और महंगाई को देखते हुये यह मांग की है। समिति की सिफारिशों में पेंशनभोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान भी शामिल है।