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नौकरी बदलने पर अब आपको EPF ट्रांसफर के लिए नहीं भरना होगा अलग से फॉर्म, EPFO ने बनाया ये नया नियम

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) के सदस्‍यों को अब नौकरी बदलने पर अपना EPF ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से फॉर्म-13 देने की जरूरत नहीं होगी।

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नई दिल्‍ली। सेवानिवृत्‍त कोष संस्‍था कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) के सदस्‍यों को अब नौकरी बदलने पर अपना EPF ट्रांसफर करवाने के लिए अलग से फॉर्म-13 देने की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के तहत अब ईपीएफ का ट्रांसफर ऑटोमैटिकली होगा।

ईपीएफओ के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि नए नियोक्‍ता के पास ज्‍वॉइनिंग के वक्‍त कर्मचारी अपने पुराने EPF एकाउंट की जानकारी नए कम्‍पोजिट एफ-11 फॉर्म में दे सकता है। एक बार एफ-11 फॉर्म में EPF एकाउंट की जानकारी देने के बाद, ईपीएफओ द्वारा ऑटोमैटिकली फंड नए EPF एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने नया एफ-11 कम्‍पोजिट फॉर्म के इस्‍तेमाल का निर्णय लिया है, जिसमें कर्मचारी अपने नियोक्‍ता के जरिये बैंक एकाउंट तथा आधार नंबर आदि की जानकारी उपलब्‍ध कराता है। वर्तमान व्‍यवस्‍था के तहत नौकरी बदलने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को EPF ट्रांसफर के लिए फॉर्म-13 भरना होता है। ईपीएफओ ने यह भी फैसला किया है कि नया डिक्लेयरेशन फॉर्म (F-11) ऑटो ट्रांसफर के सभी मामले में फॉर्म-13 की जगह लेगा।

ईपीएफओ हर साल करीब 1 करोड़ दावे प्राप्त करता है, जिसमें EPF निकासी, पेंशन फिक्सेशन, डेथ क्लेम और EPF ट्रांसफर जैसे दावे शामिल हैं। कुल प्राप्त दावों में से 10-15 फीसदी ट्रांसफर के होते हैं। EPF ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। EPFO ने यूनिवर्सल एकाउंट  नंबर भी पेश किया है, जोकि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लाइफटाइम के लिए एक ही रहता है।

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