नई दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उसने कहा है कि बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के वाहनों का बीमा नहीं किया जाएगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एक अधिसूचना में सभी साधारण बीमा कंपनियों को ऐसे वाहनों का तब तक बीमा करने से मना किया है जब तक उसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं हो। वाहनों के बीमा का हर साल नवीनीकरण होता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीमा नियामक ने यह कदम उठाया है।
पिछले साल शीर्ष अदालत ने एम सी मेहता बनाम केंद्र सरकार तथा अन्य के मामले में बीमा कंपनियों को वैसे वाहनों का तबतक बीमा नहीं करने को कहा है जब तक कि उनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं हो।
प्रत्येक वाहन के लिए यह अनिवार्य है कि उनके पास वैध पीयूसी हो। ऐसा नहीं होने पर मोटन वाहन कानून के तहत वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
Latest Business News