सैलरी में से ज्यादा TDS कट गया है तो जानिए रिफंड से जुड़ी बातें नौकरीपेशा लोगों की सैलरी पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है। लेकिन यदि आपकी कंपनी ने जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज्यादा काट लिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। Follow us on Step By Step: आपकी सैलरी से कट गया है ज्यादा TDS, ये है इनकम टैक्स रिफंड पाने का पूरा तरीका Surbhi Jain Aug 05, 2016, 10:22:30 IST Key Highlights कंपनी की ओर से ज्यादा कटे हुए टीडीएस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड करवाया जा सकता है। अधिक टीडीएस उस स्थिति में कटता है जब आप निवेश से जुड़ें जरूरी दस्तावेज समय से जमा नहीं करवाते हैं। टैक्स रिफंड उस वित्तीय वर्ष के दो साल के अंदर क्लेम करना होगा जिसमें पैसे काटे गए हैं। टैक्स फाइल करते समय गड़बड़ी होने पर रिफंड पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। Latest Business News 12» और पढ़ें Subscribe to Notifications