मुंबई। इंश्योरेंस सेक्टर के नियामक भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंश्योरेंस कंपनियों की आउटसोर्सिंग गतिविधियों के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा यह तय किया है कि उन्हें कौन से कार्य खुद करने हैं और कौन से कार्य वे दूसरे को सौंप सकती हैं।
IRDAI ने कहा कि दिशानर्दिशों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इंश्योरेंस कंपनियां आउटसोर्सिंग से उत्पन होने वाले जोखिमों को संभालने के लिए विवेकपूर्ण तरीके अपनाएगी ताकि नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सका और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।
ये दिशानिर्देश 20 अप्रैल के हैं लेकिन राजपत्र में 5 मई को जारी किए गए। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने कहा कि यह कदम इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा अपनी गतिविधियां आउटसोर्स करने के दौरान प्रभावी निगरानी के लिए ठोस और जवाबी प्रबंधन तरीके सुनिश्चित करने के लिए भी है। नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को निवेश और अन्य संबंधित कार्यों के आउटसोर्स पर रोक लगायी गई।
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