Be Careful: बैंक को चुका दिया है पूरा लोन तो जरूर लें ये सर्टिफिकेट्स, नहीं होगी दोबारा कर्ज लेने में परेशानी
लोन पूरा होने के बाद जरूरी दस्तावेज जैसे नो ड्यूज सार्टिफिकेट बैंक से लेना न भूलें, जिसके चलते हमें अगली बार कर्ज लेने में मुश्किल होती है।
नई दिल्ली। घर खरीदना हो या कार, या फिर कोई बड़ा खर्च आ जाए। हम लोन लेकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। लेकिन हम लोन लेकर बेहद शिद्दत से उसकी किस्तें जमा करते हैं। लेकिन एक बार जब लोन पट जाता है, तो अक्सर हम काफी लापरवाह हो जाते हैं। कई बार हमारे जरूरी दस्तावेज जैसे नो ड्यूज सार्टिफिकेट आदि बैंक से लेना भूल जाते हैं, जिसके चलते हमें अगली बार कर्ज लेने में मुश्किल होती है। इसलिए बैंक से जरूरी दस्तावेज लेना न भूलें, क्योंकि नो ड्यूज सार्टिफिकेट के बिना हम यह साबित नहीं कर सकते कि हमने लोन पूरा कर लिया है। नो ड्यूज के साथ ही बैंक क्लोजर लैटर और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी जारी करते हैं, जिसे लेना बहुत ही जरूरी है। इंडिया टीवी पैसा की टीम अपने रीडर्स को आज इन्हीं बिंदुओं के बारे में बताने जा रही है, जो आपको लोन पूरा करने के बाद याद रखनी चाहिए।
कर्ज खत्म होने के बाद जरूर लें एनडीसी
अगर आप लोन चुकाने के लिए समय से पहले नकद भुगतान करते हैं तो कर्जदाता बैंक लोन समाप्त होते ही एनडीसी ( नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी कर देते हैं। एनडीसी के जरिये बैंक कर्ज लेने वाले को लिखित रूप में सूचित करता है कि वह अपने असली दस्तावेज बैंक से ले जाए। अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति को बैंक से एनडीसी नहीं हासिल हुआ है तो तुरंत बैंक में संपर्क करें। यदि आपका एनडीसी खो गया है तो बैंक से तुरंत डुप्लीकेट कॉपी ले लें।
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होम लोन लिया है तो अपडेट करवा लें ईसी
यदि आपने होम लोन लिया है तो आपको लोन पूरा करने के बाद इंकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (ईसी) पर से मॉर्गेज हटवा कर अपडेट करवा लेना चाहिए। इसके लिए आप क्लोजर की एक प्रति के साथ रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं। ईसी इस बात का सबूत होता है कि प्रॉपर्टी पर किसी तरह का लोन तो नहीं है। ईसी अपडेट की गई प्रॉपर्टी को हम आसानी से रीसेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक से भी वे दस्तावेज जरूर ले लें, जो आपने लोन लेते वक्त जमा किए थे।
कार लोन पूरा होने पर रजिस्ट्रेशन करवा लें दुरस्त
जब हम लोन पर कार खरीदते हैं तो उस का रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम पर होता है। अगर लोन की राशि चुका दी गई है तो रजिस्ट्रेशन पेपर गाड़ी के मालिक के नाम पर ट्रांसफर होने जरूरी होते हैं। इसके लिए आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। यहां रजिस्ट्रेशन पेपर और इंश्योरेंस पॉलिसी आवेदन करने के लिए आपको बैंक से मिली क्लोजर रिपोर्ट पेश करनी होती है।
पर्सनल और क्रेडिट कार्ड या दूसरे लोन
यदि आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है तो आप कर्ज पूरा होने के बाद बैंक से ये कागजात ले लें। ये कागजात बैंक डिफॉल्ट होने की दशा में ही अपने पास रखता है। इसके अलावा यदि आपने पर्सनल लोन लिया है तो यह भी क्लोजर रिपोर्ट मिलने के बाद ही खत्म माना जाता है। लोन अदा करने के बाद आप अपना क्रेडिट स्कोर जरूर जांच लें। कई बार लोन अपडेट नहीं होने के कारण आपका क्रेडिट स्कोर निगेटिव ही रहता है।