आर्थिक संकट से निकलने के लिए लें पीएफ की मदद, जानिए क्या हैं नियम और तरीका
सरकार ने महामारी की वजह से आई आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए पीएफ से फंड निकालने को मंजूरी दी है जिससे नौकरी छूटने की स्थिति में लोग अपने खर्चें उठा सकें
नई दिल्ली। वेतन भोगियों के लिए उनका पीएफ मुश्किल वक्त में बड़ा सहारा होता है। बच्चों की शादी, पढ़ाई, इलाज, मकान आदि किसी भी जरूरत के लिए वेतन भोगी पीएफ का सहारा लेते हैं। इसी वजह से सरकार ने महामारी से होने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए पीएफ से रकम निकालने के लिए विशेष राहत दी है। फिलहाल लाखों लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, अगर आपको भी रकम की जरूरत है तो आसानी से रकम निकाल सकते हैं।
कितनी रकम निकाल सकते हैं खाताधारक
सरकार द्वारा दी गई विशेष छूट के मुताबिक अंशधारक अपने 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग या फिर खाते में जमा कुल धनराशि के 75 फीसदी रकम में से जो भी कम हो उतनी रकम निकाल सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी शख्स का मूल वेतन और महंगाई भत्ता 25 हजार रुपये प्रति माह हो और उसके फंड में जमा कुल रकम 1.20 लाख रुपये हो तो वो अधिकतम 75 हजार रुपये निकाल सकता है, जो कि 3 महीने के वेतन 75 हजार और 75 फीसदी फंड की रकम यानि 90 हजार का निचला स्तर है। अगर इसी स्थिति में फंड में रकम 80 हजार हो तो शख्स सिर्फ 60 हजार रुपये ही निकाल सकेगा। क्योंकि तब फंड का 75 फीसदी हिस्सा 60 हजार होगा जो कि 75 फीसदी वेतन से कम है। हालांकि ये सुविधा उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी महामारी की वजह से छूट गई है।
पहले जाने अपने पीएफ का बैलेंस
पीएफ से रकम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए की आपके फंड में कितनी रकम है, दरअसल फंड की कुल रकम के आधार पर ही तय होता है कि आप कितनी रकम निकाल सकते हैं। पीएफ की रकम का पता करना बेहद आसान है, आप Umang एप पर रजिस्टर होकर, एसएमएस के जरिए, या मिस कॉल के जरिए अपनी पीएफ बैलेंस जान सकते हैं। बैलेंस जानकर आप गणना कर सकेंगे कि आप फंड से कितनी रकम ले सकते हैं।
रकम निकालने से पहले क्या औपचारिकताएं करें पूरी
रकम निकालने के लिए अकाउंट होल्डर का यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए।
आधार नंबर वेरिफाइड होना चाहिए और उसे यूएएन से लिंक होना चाहिए।
यूएएन के साथ सही बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएसी कोड की जानकारी दी होनी चाहिए, जिससे रकम आपके खाते आ सके।
पीएफ से रकम निकालने के लिए कैसे करें आवेदन
UAN और पासवर्ड की मदद से UAN मेंबर पोर्टल पर लॉग-इन करें
फिर ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ को चुनें
सदस्य की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार डिजिट डालें और ‘Verify’ पर क्लिक करें
अब ‘Proceed For Online Claim’ विकल्प पर क्लिक करें
अपना फंड ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ को चुनें
यहाँ से फॉर्म का नया भाग खुलेगा जहां आपको ये जानकारी देनी होगी, कि आप किस वजह से पैसे निकाल रहे हैं, इसमें महामारी को टिक करें, वहीं निकाली जाने वाली रकम सहित मांगी गई अन्य जानकारी दें।
आपके पास ओटीपी आएगा जिसके वेरीफिकेशन के साथ आपका क्लेम दर्ज हो जाएगा।
इसके साथ ही आप उमंग एप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन दर्ज कराने के कुछ समय बाद मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर जाकर क्लेम स्टेटस भी जांच सकते हैं।