Tax Saving: माता-पिता पर किए गए ये खर्चे भी बचा सकते हैं टैक्स, आप भी उठाएं फायदा
आप अपने माता पिता के लिए जो आवश्यक खर्च करते हैं उससे भी टैक्स में छूट पा सकते हैं।
इस समय मार्च का महीना चल रहा है। यह वही महीना है जब हर नौकरीपेशा टैक्स (Income Tax) बचाने की जुगत में लगा होता है। लेकिन बढ़ते खर्चों के बीच टैक्स बचत के लिए पैसे जुटा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर भी हर कोई तमाम तरह के निवेश के जरिए अपनी गाढ़ी कमाई को टैक्स की तरह देने से बचाने की हर कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने माता पिता के लिए जो आवश्यक खर्च करते हैं उससे भी टैक्स में छूट पा सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही खर्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर आपको टैक्स छूट मिलती है।
मां-बाप के इलाज का खर्च
अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। आपके माता पिता भी वृद्ध हैं तो आप उनके मेडिकल खर्च से टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि बुढ़ापे के समय इलाज की आवश्यकता ज्यादा होती है। आप इन खर्चों पर भी टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप इन खर्चों को फाइनेंस करते हैं तो आप उन पर टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं। यह छूट धारा 80डी के तहत मिलती है और इसके तहत आप 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर ये खर्चें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हैं तो उसे इसमें जोड़ा नहीं जाएगा।
माता पिता को दिया हुआ ब्याज
अगर आपने किसी बड़े खर्च के लिए अपने माता-पिता से कर्ज लिया है, तो उन्हें दिए गए ब्याज पर भी आप इनकम टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं। इस प्रकार आप सिर्फ बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए हुए लोन के अतिरिक्त होगी। ये छूट 2 लाख रुपये तक धारा 24बी के तहत मिल सकती है। ध्यान रहे कि आपके पास मां-बाप को ब्याज चुकाए जाने का सर्टिपिकेट होना जरूरी है।
माता पिता को दिया गया रेंट
अगर आप अपने माता पिता के घर में रह रहे हैं तो आप उन्हें किराया देकर उस पर टैक्स का फायदा ले सकता है। ये फायदा आप सेक्शन 10(13ए) के तहत ले सकते हैं। इसके तहत आप कंपनी की तरफ से मिले एचआरए या बेसिक सैलरी का 50 फीसदी या अपनी सैलरी के 10 फीसदी से अधिक जितना आपके रेंट दिया है, उसमें जो भी कम हो, उतना एचआरए क्लेम कर सकते हैं।
अन्य खर्चों से भी टैक्स लाभ
आप टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य खर्चों का भी लाभ ले सकते हैं। आप बच्चे की ट्यूशन फीस पर टैक्स छूट लेने के साथ ही प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी की फीस पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। 2015 में ये व्यवस्था शुरू की गई थी। धारा 80सी के तहत ये फायदा मिलता है, जिसके तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं। ये फायदा सिर्फ दो बच्चों तक की फीस पर मिलता है। अगर बच्चे जुड़वा हो जाते हैं तो तीन बच्चों तक ये फायदा लिया जा सकता है। इसके अलावा नया घर खरीदने पर आपको स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी आप टैक्स छूट मिल सकती है। ये फायदा भी धारा 80सी के तहत मिलता है, जिसमें आप एक साल में 1.5 लाख रुपये तक पर टैक्स छूट ले सकते हैं।