नई दिल्ली। हरियाणा कैबिनेट ने मंगलवार को हरियाणा रिलय एस्टेट (रेगूलेशनए एंड डेवलपमेंट), नियम 2017 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में बहुप्रतीक्षित रेरा कानून के लागू होने का रास्ता भी साफ हो गया है। ड्राफ्ट नियमों को राज्य सरकार ने गजेटेड अधिसूचना के जरिये 28 अप्रैल को जारी किया था और इस पर जनता और अन्य प्रतिभागियों से उनके सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित की थीं।
हालांकि, हरियाणा के घर खरीदार इस अधिनियम को लेकर ज्यादा खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने वाले हैं। उनका यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार के नियमों को इसमें अनदेखा किया गया है।
रहेजा डेवलपर्स ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कराए रेरा के साथ रजिस्टर्ड
उच्च मानकों और ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध कराने वाले रहेजा डेवलपर्स ने एक और उपलब्धि हासिल की है। रहेजा डेवलपर्स ने अपने आठ प्रोजेक्ट्स रेरा के साथ रजिस्टर्ड करवाए हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के गुरुग्राम में कुल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में से आठ रहेजा डेवलपर्स के हैं। रहेजा डेवलेपर्स को प्रोजेक्ट्स को समय पर क्रियान्वित करने, पूरा करने और डिलीवर करने के लिए जाना जाता है।
रहेजा डेवलपर्स ने एक बयान में कहा कि रेरा का उद्देश्य स्थानीय और फास्ट ट्रैक शिकायत संकल्प तंत्र के साथ एक विनियमित वातावरण लाना है, जो बाजार में निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। 31 जुलाई तक डेवलेपर्स को अपने सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स को रेरा में रजिस्टर्ड करना अनिवार्य है। रहेजा ग्रुप ने कोई कसर न छोड़ते हुए अपने अधिकतर प्रोजेक्ट्स को रेरा के साथ रजिस्टर्ड किया है और ऐसा करने वाला पहला डेवेलपर्स बन गया है।
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