नई दिल्ली। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों के लिये नेशनल पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 65 साल कर दी है। अबतक यह उम्र सीमा 60 साल थी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार पीएफआरडीए ने पेंशन दायरा बढ़ाने के लिये पिछले कुछ साल में कई पहल की है।
सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब 60 से 65 साल की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक NPS से जुड़ सकता है और 70 साल की उम्र तक इसमें बना रह सकता है। सरकार ने वर्ष 2004 में इस पेशंन स्कीम को पेश किया था और यह स्कीम 2009 में लागू हुई थी। स्कीम का मकसद सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को बुढ़ापे के समय पेंशन मुहैया कराना है। देशभर में अबतक करीब 1.6 करोड़ लोग इस स्कीम को खरीद चुके हैं। 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर इस स्कीम के साथ जुड़ा जा सकता है।
इस स्कीम के अलावा सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना नाम से एक और पेंशन स्कीम शुरू की हुई है और 2 साल में ही इस स्कीम के साथ करीब 58 लाख ग्राहक जुड़ चुके हैं।
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