नई दिल्ली। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि C-GST, I-GST, UT-GST तथा मुआवजा कानून को सोमवार को लोकसभा में रखा जा सकता है। इन पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।
इसके अलावा विभिन्न उपकरों को समाप्त करने के लिए उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून में संशोधनों तथा नई GST व्यवस्था के तहत निर्यात एवं आयात के बिल देने संबंधित संशोधन भी सदन में रखे जा सकते हैं। सूत्र ने बताया कि लोकसभा की कार्यसूची सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को होगी जिसमें इन विधेयकों पर चर्चा की अवधि तय की जाएगी।
तस्वीरों के जरिए समझिए क्या है GST
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सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि GST से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पारित हो जाएं। इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा। इससे सरकार को राज्यसभा में किसी तरह के संशोधन को लोकसभा में लाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। लोकसभा इन संशोधनों को या तो खारिज कर सकती है या स्वीकार कर सकती है। संसद का मौजूदा सत्र 12 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।
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सूत्रों ने कहा कि हालांकि, इन्हें मनी बिल के रूप में पेश किया जाएगा लेकिन सरकार दोनों सदनों में चर्चा चाहती है। सरकार का इरादा GST को एक जुलाई से लागू करने का है। GST लागू होने के बार उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे।
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