नई दिल्ली। लाखों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के खाता धारकों के लिए यह खबर आश्चर्यजनक हो सकती है कि उन्हें EPF खाते पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। जी हां, आप सही पढ़ रहे हैं। अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर होने के बाद यह उम्मीद पाले बैठें है कि आपके EPF खाते पर ब्याज मिलेगा तो यह आपकी गलतफहमी है। अगर आप बेरोजगार हैं और आपका EPF अकाउंट एक्टिव है तो उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) की बेंगलुरू बेंच ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के केस की सुनवाई करते हुए आयकर के इस प्रावधान को बरकरार रखा था।
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार, यह नियम सिर्फ उन पर ही लागू नहीं होगा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बल्कि उन पर भी होगा जो किसी भी कारण से नौकरी छोड़ चुके हैं। पिछले साल नवंबर में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद उसका EPF अकाउंट ऑपरेटिव श्रेणी में रहता है और उस पर उसे तब तक ब्याज मिलता है जब तक वह अपने पैसों की निकासी नहीं करता या दूसरी नौकरी करने पर उसे ट्रांसफर नहीं कराता।
दूसरी तरफ, सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए नियम थोड़े अलग हैं। अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र के बाद रिटायर होता है और अपने EPF खाते से पैसों की निकासी नहीं करता है या बैलेंस ट्रांसफर नहीं करता है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 साल बाद उनके EPF खाते को ‘इनऑपरेटिव’ कैटिगरी में डाल दिया जाता है, इस कैटिगरी के खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।
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