नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड इकाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से खुद को जोड़ने के लिए जल्द ही कंपनियों को सिंगल फॉर्म भरने की सुविधा मिलेगी। सरकार जल्द ही कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने पर विचार कर रही है। इससे कंपनियों को ज्यादा पेपरवर्क करने की जरूरत नहीं होगी और पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,
हम EPFO और ESIC के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिंगल कंपोजिट फॉर्म पर काम कर रहे हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
कारोबार करने में होगी और आसानी
- उम्मीद की जा रही है कि इस फॉर्म से इन दो सामाजिक सुरक्षा इकाइयों से जुड़ने की कठिन प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी।
- साथ ही कारोबार करने में भी आसानी होगी।
- उल्लेखनीय है कि EPFO और ESIC के स्कीम देशभर में औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अनिवार्य कवर उपलब्ध कराती हैं।
20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले फर्म के लिए है जरूरी
- 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले फर्म के लिए EPFO के साथ पंजीकरण कराना जरूरी है।
- दूसरी तरफ, जिन फर्म में 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं उन्हें ESIC के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- EPFO सामाजिक सुरक्षा के तीन स्कीम चलाता है- एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम 1995 और एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976।
- इसी प्रकार, ESIC औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अनिवार्य हेल्थ कवर और कैशलेस इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराता है।
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चार करोड़ हैं EPFO के सदस्य
- EPFO के सदस्यों की संख्या चार करोड़ है जबकि ESIC से बीमित लोगों की संख्या दो करोड़ है जो करीब आठ करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देता है।
- वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 190 में से 130वां है।
- इसमें सुधार के लिए सरकार 10 मानदंडों पर काम कर रही है।
- सरकार का लक्ष्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत टॉप 50 में हो।
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