वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स नियमों में हुए बदलाव, टैक्स बचाने के लिए यहां करें निवेश
नए वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और इस साल से सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कटौतियां किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय पर प्रभाव डालेगी।
नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और इस साल से सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कटौतियां किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय पर प्रभाव डालेगी। इसलिए, नए वित्त वर्ष में निवेश की सही योजना अभी से ही बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से निवेश किया जाएगा तो कम इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। एस्सेल वेल्थ सर्विसेज के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजेश परनामी बता रहे हैं कि सरकार ने क्या किए हैं बदलाव और कहां करना चाहिए निवेश।
इनकम टैक्स में क्या हुआ नया बदलाव : वित्त मंत्रालय ने सैलरी इनकम से 40 हजार रुपए की मानक कटौती को फिर से लागू किया है। नौकरीपेशा वर्ग के अलावा पेंशनरों को भी इस कटौती का लाभ मिलेगा।
ट्रांसपोर्ट भत्तों और मेडिकल बिलों के भुगतान पर टैक्स: ट्रांसपोर्ट के भत्तों और मेडिकल बिलों पर अब तक उपलब्ध टैक्स के लाभ को वापस ले लिया गया है। इस समय 19,200 रुपए का ट्रांसपोर्ट भत्ता और मेडिकल बिलों के सालाना 15 हजार रुपए के भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगता। 1 अप्रैल 2018 के बाद इन्हीं भत्तों पर इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा।
सेस 4 फीसदी तक बढ़ेगा: कर दायित्व पर लगाया गया उपकर मौजूदा 3 फीसदी से एक फीसदी बढ़ा दिया गया है। अब यह 4 फीसदी हो गया है। यह सेस 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' कहा जाएगा।
कहां निवेश करने से होगी इनकम टैक्स में बचत: परनामी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की मासिक आय 30 हजार रुपए है और वह ईएलएसएस में 50 हजार रुपए का निवेश करता है और अपने लिए और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा लेता है और सालाना 20 हजार रुपए का प्रीमियम अदा करता है तो उसकी पूरी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता।
उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की मासिक आय 50 हजार रुपए है और वह यू/एस 80सी में 1.5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें ईएलएसएस, जीवन बीमा, एनएससी, पीपीएफ शामिल है। इसके साथ ही यू/एस 80 डी के तहत स्वास्थ्यबीमा में 50 हजार रुपए का निवेश (25,000 अपने और अपने परिवार के लिए और 25,000 अपने पर आश्रित अभिभावकों के लिए) और एनपीएस में 50 हजार रुपए का निवेश करता है तो उसे सिर्फ 6250 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यह सबसे ज्यादा छूट है, जो कोई व्यक्ति निवेश के माध्यम से हासिल कर सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि सामान्य तौर पर ज्यादातर निवेशक आयकर में छूट लेने के लिए दूसरे मिश्रित विकल्पों, जैसे एचआरए, एलटीए, किराए की आय का नुकसान अगर कोई है, ट्यूशन फीस, दूसरे भुगतान और भत्तों का चयन करते है। इसमें से हर विकल्प अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होता है। इस तरह के विकल्प नियोक्ता की मुआवजे का ढांचा तय करने वाली नीति पर भी निर्भर होते हैं।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट:
ढाई लाख रुपए तक आय : टैक्स नहीं
2,50,000 से 5,00,000 रुपए तक आय : 5 प्रतिशत
5,00,000 से 10,00,000 रुपए तक आय : 20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से ज्यादा इनकम : 30 प्रतिशत
सरचार्ज: जहां कुल आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होती है, वहां 10 प्रतिशत सरचार्ज लगता है। जहां कुल आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है, वहां 15 प्रतिशत सरचार्ज लगता है। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर आयकर का 4 प्रतिशत है।