सावधान: मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों का कटेगा 5000 रुपए का चालान, मंत्रालय की चेतावनी
मंत्रालय ने 5000 रुपए के चालान काटने को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों के अलावा सभी तरह के वाहनों के लिए यह जानकारी जारी की गई है।
नई दिल्ली: मंत्रालय ने 5000 रुपए के चालान काटने को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। मोटरसाइकिल और कार चलाने वालों के अलावा सभी तरह के वाहनों के लिए यह जानकारी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर आपने बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई तो 5000 रुपये का जुर्माना या जेल जाने को तैयार रहें। ऐसे में चलान से बचने के लिए वाहन चलाते समय हमेशा संबंधित दस्तावेज साथ रखें।
इसके अलावा दूहहिया वाहन चलाने वालों के लिए भी चेतावनी में मंत्रालय ने कहा कि आपका लापरवाह दोस्त मोटरसाइकिल पर आपके पीछे बैठकर आपके 1000 रुपये खर्च करा सकता है। मंत्रालय ने ऐसा हेलमेट ना पहनने वालों के लिए कहा है। हेलमेट नहीं पहनने वाले सवारों पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 सी के तहत तीन महीने की अवधि के लिए अयोग्य हो सकता है।
इसके साथ ही सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कभी भी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, इसके परिणामस्वरूप पहली बार अपराध करने पर 6 महीने तक की कैद और/या 10000 तक का जुर्माना और दूसरी बार अपराध करने पर 2 साल की कैद और/या 15000 का जुर्माना हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सात जून से 13 जून तक कुल 48,412 जारी किए गए जिनमें से 48,311 ऑनलाइन और 101 हाथोंहाथ जारी किए गए। यातायात पुलिस ने आठ जून को जारी एक अधिसूचना में राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड और एयरपोर्ट मार्ग जैसे रास्तों पर कार और टैक्सी के लिए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाजार और आवासीय क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तय की थी। गति सीमा से अधिक रफ्तार पर वाहन चलाने वालों के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार से चालान जारी किया जाता है।
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) |
| 5000 रूपये |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |